Bhopal: 9 मई 2018। राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च,2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत न्यायमूर्ति पी वेंकटरामा की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा 9 मार्च 2018 को न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम रिलीफ (वेतन) के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसाओं को मान्य करते हुये प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान की है।
राज्य के विधि एवं विधाई कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समस्त केटेगरी/रैंक के न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान की जायेगी। वेतन में की गई यह बढ़ौत्तरी पृथक वेतन के रुप में मानी जायेगी एवं इस पर कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। इस अंतरिम राहत के बकाया यानि एरियर की गणना 1 जनवरी 2016 से की जायेगी। यह अंतमि राहत पेंशनर एवं फैमिली पेंशनर्स को भी समान रुप से 1 जनवरी 2016 से देय होगी एवं उसी अनुरुप बकाया यानि एरियर भी देय होगा।
सभी को अंतरिम राहत के देय एरियर का पूर्ण भुगतान 30 जून 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को भविष्य में रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों के अध्यधीन समायोजन योग्य माना जायेगा।
? डॉ. नवीन जोशी
न्यायिक अधिकारियों को 30 प्रतिशत अंतरिम राहत मिली
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Bhopal
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