12 जुलाई 2021। राज्य के विधि विभाग के अंतर्गत कार्यरत मप्र माध्यस्थम अधिकरण भोपाल में सहायक ग्रेड-3 एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब भर्ती हाईकोर्ट की एजेन्सी के माध्यम से होगी। पहले यह भर्ती करने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। इस संबंध में राज्य सरकार ने 19 साल बाद मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिकारी तथा सेवक सेवा भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें नियम 2002 में संशोधन कर दिया है।
उक्त नियमों में प्रावधान है कि सहायक ग्रेड-3 के पदों पर 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि शेष 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के सदस्यों को पदोन्नति देकर भरा जायेगा। जबकि चतुर्थ श्रेणी के भृत्य पद हेतु भर्ती सीधे तौर पर की जायेगी।
सीधी भर्ती के उक्त पदों पर पहले भर्ती सरकार द्वारा की जाती थी। लेकिन भर्ती में गुणवत्ता एवं निष्पक्षता बनाये रखने के लिये अब प्रावधान कर दिया गया है कि इनकी भर्ती की परीक्षा हाईकोर्ट की एजेन्सी द्वारा आयोजित की जायेगी।
माध्यस्थम अधिकरण में सहायक ग्रेड-3 तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब भर्ती हाईकोर्ट एजेन्सी से होगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1571
Related News
Latest News
- स्वास्थ्य की जो शिक्षा देते हैं, उसे स्वयं भी अपनाएं" : डॉ. सचिन चित्तावार
- जल जीवन मिशन पर लगाए गए आरोप पाए गए निराधार, मंत्री श्रीमती उइके को क्लीन चिट
- ₹500 करोड़ की अंतरिक्ष उड़ान: निजी मिशन के ज़रिए राष्ट्रीय मिशन की तैयारी
- 🟡 "यूएनओ रिवर्स कार्ड खेल गई सारा!" – कपिल शो में आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान की शादी पर हंसी का धमाका
- अहमदाबाद में स्थापित होगा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- दुनिया की सबसे बड़ी FWA सर्विस प्रोवाइडर बनने की राह पर रिलायंस जियो – ICICI Securities
Latest Posts
