
26 जून 2025। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद अब सभी पात्र कर्मचारियों को 31 जुलाई 2025 तक प्रमोशन देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्देश मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को दिए हैं।
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में "मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025" को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब विभागीय स्तर पर तेजी से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा।
✅ पदोन्नति की प्रक्रिया को दें सर्वोच्च प्राथमिकता – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि सभी विभागों को पदोन्नति कार्य को मिशन मोड में लेकर चलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 जुलाई 2025 तक योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देगा।
? बैठक में दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देश
बैठक में पुलिस, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जाति विकास, परिवहन, वन समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय समस्याओं का समाधान करते हुए नियमों को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।
? लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 की प्रमुख बातें
अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने पदोन्नति नियमों की विस्तृत जानकारी दी। प्रमुख बिंदु:
आरक्षित वर्ग (SC/ST) के पदों की गणना
विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया
अर्हकारी सेवा की गणना और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन
पदोन्नति के आधार और वेतन निर्धारण
सीलबंद लिफाफे और प्रतीक्षा सूची से पद भरने की प्रक्रिया
? प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा
नए पदोन्नति नियमों के लागू होने से न केवल वर्षों से लंबित प्रमोशन के मामले सुलझेंगे, बल्कि प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इससे कर्मचारियों में मनोनुकूल कार्य वातावरण बनेगा और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।