मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल बनाने के दिए हैं निर्देश।
4 जनवरी 2024। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनुमति से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी है। अभी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को समझौता कर शुल्क लेकर वैध किया जा सकता है। पूर्व में यह सीमा 30 प्रतिशत थी, जिसे फिर बढ़ाकर कुछ समय के लिए 30 प्रतिशत करने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के निर्देश पर ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
शिवराज सरकार ने नियमों में संशोधन करके अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था लागू की थी। इसे बाद में संशोधन करके फिर दस प्रतिशत कर दिया गया। इस सीमा को फिर 30 प्रतिशत किए जाने को लेकर तत्कालीन विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट भी भेजी थी लेकिन तब इस पर निर्णय नहीं हो पाया।
पिछले माह जब मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की थी, तब उन्होंने भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि जब अनुमति के बिना 30 प्रतिशत से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था की गई थी, तब नगरीय निकायों को करोड़ों रुपये की आय हुई थी और लोगों को राहत भी मिली थी।
मध्य प्रदेश में अनुमति से 30 प्रतिशत अधिक आवास निर्माण वैध होगें
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 1079
Related News
Latest News
- दिग्विजय सिंह ने इंदौर विवाद पर पुलिस को दी चेतावनी, बोले– कार्रवाई करो वरना अदालत जाऊंगा
- उद्योग स्थापना के लिए मध्यप्रदेश बन चुका है देश का आइडियल डेस्टिनेशन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- सऊदी अरब खरीदेगा दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो गेम प्रकाशक ‘Electronic Arts’, 55 अरब डॉलर का सौदा
- सुमित्रा पी श्रीवास्तव ने इंडियनऑयल के निदेशक (मार्केटिंग) का कार्यभार संभाला
- मध्यप्रदेश की बेटी त्रिशा तावड़े ने राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया नाम, प्रधानमंत्री मोदी ने किया सम्मानित
- बच्चों की मौत के बाद एक्शन में सीएम मोहन यादव: मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड रीफ’ कफ सिरप बैन