Bhopal: वित्त विभाग ने जारी की नई गाईड लाइन
5 जून 2020। राज्य वित्त सेवा के चार ऐसे अधिकारियों को जोकि मप्र से बाहर अन्य राज्यों में लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उन्हें अब पदोन्नति पाने के लिये वापस मप्र लौटना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने नये मार्गदर्शी सिध्दान्त लागू कर दिये हैं।
दरअसल राज्य वित्त सेवा के चार अधिकारियों में से एक लेडी अफसर हैदराबाद में तथा तीन नई दिल्ली में सात वर्ष से भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। इस सेवा के अधिकारी कितने समय तक बाहर पदस्थ रह सकते हैं, इस संबंध में कोई स्पष्ट मार्गदर्शी सिध्दान्त नहीं थे जो अब बनाकर राज्य सरकार ने प्रभावशील कर दिये हैं।
ये बने हैं नये मार्गदर्शी सिध्दान्त :
एक, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान या इससे उच्च वेतनमान में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा हेतु अर्ह होंगे। अपवादस्वरुप कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में छह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारी भी अर्ह होंगे।
दो, संपूर्ण सेवाकाल में राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा अवधि अधिकतम 7 वर्ष होगी। सामान्यत: एक बार में 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में सौंपी जायेगी, जिसे 2 वर्ष तक गुण-दोष के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा बढ़ाया जायेगा।
तीन, एक से अधिक अंतराल में यह अवधि अधिकतम 7 वर्ष होगी।
चार, शासकीय सेवक को उसके अनुरोध पर 7 वर्ष से अधिक अवधि तक राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थ किये जाने की स्थिति में इसकी अधिकतम सीमा 11 वर्ष निर्धारित होगी। 7 वर्ष के उपरान्त की प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा अवधि को प्रवर श्रेणी/वरिष्ठ श्रेणी/अधिसमय वेतनमान के लिये भर्ती नियमों में उल्लेखित पात्रता अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
पांच, परन्तु जो अधिकारी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के 7 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर चुके हैं एवं उनके द्वारा 30 जून 2020 तक पैतृक विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है तब उनकी प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पात्रता अवधि पदोन्नति हेतु मान्य होगी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहले प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में नियुक्त राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों के लिये कोई मार्गदर्शी सिध्दान्त नहीं थे। अब यदि बाहर पदस्थ ऐसे अधिकारियों को जिन्हें 7 वर्ष से अधिक समय हो गया है और उन्हें पदोन्नति चाहिये तो उन्हें वापस लौटना होगा तथा वापस लौटने की तिथि 30 जून 2020 नियत की गई है। इसके अलावा बाहर नियुक्ति की अवधि 11 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आखिर अनिश्चितकाल तक बाहर नहीं नियुक्त रहा जा सकता है।
- डॉ. नवीन जोशी
चार अफसरों को अब पदोन्नति हेतु वापस मप्र लौटना होगा
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 829
Related News
Latest News
- शार्क टैंक इंडिया एमपी स्टार्टअप्स को ऑन-द-स्पॉट फंडिंग करेगा
- चीन ने रिकॉर्ड मात्रा में डॉलर संपत्ति बेची - डेटा
- बंद हो जा सिम सिम, सरकार के निशाने पर साइबर चोर
- भोपाल की फिल्म निर्माता फौजिया अर्शी एविएशन सेक्टर में कदम रखने वाली देश की पहली उद्यमी बनीं
- आवाजें चुराने का आरोप में एआई कंपनी लोवो पर मुकदमा दायर