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पास्को एक्ट के प्रकरणों में पड़ा सरकारी वकीलों का टोटा

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 959

Bhopal: अब सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भी विशेष लोक अभियोजक बन सकेंगे



21 मई 2019। प्रदेश में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानि पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में पैरवी करने में सरकारी वकीलों का टोटा पड़ गया है। इस समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार ने जिला अभियोजन संचालनालय के जिलों में पदस्थ ऐसे सहायक जिला अभियोजक और जिलों में नियुक्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिन्होंने सात वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, उक्त मामलों में विशेष लोक अभियोजक बना दिया है।



ज्ञातव्य है कि पाक्सो एक्ट के मामले विशेष न्यायालयों में ही चल सकते हैं तथा इनमें सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ही कर सकते हैं। पहले राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में पदस्थ उप संचालक लोक अभियोजन/ जिला अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी को ही पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में विशेष लोक अभियोजक बना रखा था। परन्तु वर्तमान में पाक्सो एक्ट के प्रकरणों का विस्तार हो रहा है जिससे विशेष लोक अभियोजकों का टोटा पड़ गया है। इस कमी को ही दूर करने के लिये अब यह व्यवस्था की गई है। इसके लिये राज्य के विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।



अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विशेष लोक अभियोजक के रुप में नियुक्त उप संचालक लोक अभियोजन/ जिला अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी की अनुपलब्धता अथवा अनुपस्थिति चाहे वह किसी भी कारण से हो, की दशा में ही संबंधित जिला दण्डाधिकारी यानि कलेक्टर के निर्देश पर पाक्सो एक्ट के अधीन संस्थित प्रकरणों में अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रुप में किया जा सकेगा।



अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि किसी जिले के लिये, उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य कार्य आवंटन इस आदेश के अध्यधीन रहते हुये संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में पैरवी करने में विशेष लोक अभियोजकों की कमी पड़ रही है। इसीलिये सात वर्ष या इससे अधिक की सेवा वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों को भी विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकेगा। इसके लिये विधि विभाग ने स्वीकृति दी है। ऐसा पाक्सो एक्ट के प्रकरणों का तहसील स्तर तक विस्तार होने के कारण किया गया है।









- डॉ. नवीन जोशी

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