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केवल मप्र के मूल निवासी प्रवासी मजदूरों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1135

Bhopal: 27 मई 2020। ऐसे प्रवासी मजदूर जो मप्र के बाहर राज्यों में काम कर रहे थे और मप्र के मूल निवासी हैं और लॉकडाऊन में वापस मप्र लौट आये हैं, उन्हें ही प्रदेश की संबल योजना एवं मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ऐसे प्रवासी मजदूरों के सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य अभियान चलाकर प्रदेश के सभी जिलों में 28 मई से 3 जून तक करने के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं।
यह कहा गया है निर्देशों में :
राज्य के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा द्वारा प्रसारित इन निर्देशों में कहा गया है कि उन्हीं प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जो कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद मप्र लौटे हैं। अभी संबल योजना में 1 करोड़ 37 लाख 25 हजार तथा कर्मकार मंडल में 8 लाख 95 हजार मजदूरों का पंजीयन है तथा प्रवासी मजदूरों का पंजीयन करने पर यह संख्या और बढ़ जायेगा। सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक तथा समरूत नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। सर्वे का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित मोबाईल एप संबल डाट एमपी डाट जीओवी डाट इन द्वारा किया जायेगा।
इनका नहीं होगा पंजीयन :
सर्वे के दौरान तीन केटेगरी के मजदूरों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नहीं किया जायेगा। ये हैं : एक, जो प्रवासी मजदूर मप्र के मूल निवासी नहीं हैं। दो, मप्र के मूल निवासी मजदूर जो 1 मार्च 2020 के पूर्व बाहरी राज्यों से लौटे हैं। तीन, मप्र के ऐसे मूल निवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गये हैं। पात्र श्रमिकों का सर्वे के पहले उनकी समग्र आईडी समग्र पोर्टल पर जनरेट की जायेगी तथा उसके बाद ही उनका सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन होगा। पंजीयन में प्रवासी श्रमिक का आधार कार्ड नंबर भरा जाना भी जरुरी होगा।
यह दिया जायेगा लाभ :
पंजीयन के बाद प्रवासी मजदूरों को संबल एवं कर्मकार मंडल की सभी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें इच्छुक होने पर मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जायेगा। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जायेगा।
इन्हें भी लाभ मिल सकेगा :
उक्त पंजीयन में बढ़ई, पुताई करने वालों, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मिस्त्री, लौहार, सडक़ कर्मकार, सायकल रिक्शा चालक-हाथ ठेला चालक, शहरी घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक, हाकर-फेरीवाले, हम्माल, कैश शिल्पी, दुकान-रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूरों, सिलाई श्रमिकों, मोचियों, साफ-सफाई तथा झाड़ू लगाने वाले श्रमिकों, कचरा बीनने वालों, निजी सुरक्षा एजेन्सियों के गार्डों आदि को भी लाभ मिल सकेगा।



- डॉ. नवीन जोशी

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