17 जनवरी 2024। राज्य के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के रुद्रखेड़ा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने पर जलसंसाधन विभाग के छह अफसरों को निलम्बित कर उन्हें 17 अक्टूबर 2006 को आरोप-पत्र जारी किये गये थे। इनमें चार अफसर दोषी पाये गये जिनमें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एससी व्यास भी शामिल थे और उन्हें उनके स्वत्वों से 22 लाख 59 हजार 600 रुपये वसूली करने के दण्ड से दण्डित किया गया। ऐसा ही दण्ड तीन अन्य अधिकारियों तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी केपी शर्मा, तत्कालीन उपयंत्री एसपी जैन एवं तत्कालीन बांध निरीक्षक शशांक अठावले को भी दिया गया। लेकिन तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एससी व्यास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीट कोर्ट तक गये तथा अब न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार को ब्याज सहित व्यास को 30 लाख 31 हजार 236 रुपयों के भुगतान के आदेश जारी करने पड़े हैं तथा आदेश में लिखना पड़ा है कि इस भुगतान के आदेश का अंश भविष्य में अन्य प्रकरणों के लिये उदाहरण स्वरुप मान्य नहीं होगा।
- डॉ. नवीन जोशी

जलाशय के क्षतिग्रस्त होने पर दण्डित कार्यपालन यंत्री को 30 लाख 31 हजार 236 रुपयों के भुगतान के आदेश जारी
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 1872
Related News
Latest News
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटवाने की तारीख बढ़ी, अब 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन
- आंधी-अंधड़ से विद्युत प्रदाय में व्यापक बाधा, ठीक करने युद्ध स्तर पर काम कर रही बिजली विभाग की टीमें
- मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम
- भारतीय उद्यमी गगन गुप्ता के अफ्रीकी ईवी प्लेटफॉर्म स्पाइरो ने जुटाए 215 मिलियन डॉलर; पुणे टेक सेंटर करेगा इस विस्तार की अगुवाई
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव अब ईवी कार से करेंगे सफर
Latest Posts















