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मप्र में लागू होगी 'डाटा सुदृढ़ीकरण योजना', नीति निर्माण होगा डेटा आधारित

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 300

“सांख्यिकी से समृद्धि” की दिशा में प्रदेश में डाटा सुदृढ़ीकरण योजना को मंजूरी, गांधीसागर-राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण सहित मेला व्यापार में कर छूट पर भी मुहर

22 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

डाटा सुदृढ़ीकरण योजना को स्वीकृति
प्रदेश सरकार ने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रस्ताव पर "डाटा सुदृढ़ीकरण योजना" को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी नीतियों, योजनाओं और निर्णयों के लिए विश्वसनीय और समय पर डाटा उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत आंकड़ों का समयबद्ध संकलन और विश्लेषण सुनिश्चित होगा, जिससे सभी विभाग पारदर्शी ढंग से जानकारी साझा कर सकेंगे। इससे न केवल प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि नीति निर्धारण में भी गुणवत्ता आएगी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं, निवेशकों और आम नागरिकों को भी डेटा तक पहुंच मिल सकेगी, जिससे शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेगा।

गांधीसागर एवं राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित गांधीसागर (5x23 मेगावाट) और राणा प्रताप सागर (4x43 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की मंजूरी दी।

गांधीसागर परियोजना की लागत ₹464.55 करोड़ और राणा प्रताप सागर परियोजना की अनुमानित लागत ₹573.76 करोड़ स्वीकृत की गई है। दोनों परियोजनाओं की लागत में मध्यप्रदेश और राजस्थान का अंश 50:50 होगा। मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी ₹127.06 करोड़ होगी, जो वित्त विभाग की सलाहानुसार चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी। यह निवेश अगले 40 वर्षों तक उपयोगी साबित होगा।

उज्जैन और ग्वालियर व्यापार मेलों में मोटरयान कर में 50% छूट
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2025 और ग्वालियर व्यापार मेला-2024-25 में वाहन विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर में 50% की छूट को मंजूरी दी है।

यह छूट मोटर साइकिल, मोटर कार, ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) और हल्के परिवहन यानों पर लागू होगी, बशर्ते कि वाहन मेला अवधि में विक्रय कर संबंधित आरटीओ (उज्जैन या ग्वालियर) में स्थायी पंजीयन कराया जाए।

बाहरी ऑटोमोबाइल डीलर्स को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण-पत्र लेना होगा और मेला परिसर में भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

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