3 जून 2017, मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत अधिसूचित निवेश क्षेत्रों में अब भूमि उपयोग बदलने उसका उपांतरण करने के लिये आवेदक को नई दरें देनी होंगी। इसके लिये नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग ने प्रारुप नियम जारी कर दिये हैं जो 23 जून,2017 के बाद प्रभावशील हो जायेंगे।
नये नियमों के अनुसार, निजी क्षेत्र के आवेदक को विकास योजना की किसी भूमि का आवासीय भू-उपयोग हेतु उपांतरण कराने का आवेदन-पत्र देने के साथ निकटतम आवासीय भूमि उपयोग अंतर्गत विकसित भूखण्ड के रुपये प्रति वर्गमीटर बाजार मूल्य के 5.50 प्रतिशत राशि 5 लाख से कम जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों हेतु 7 प्रतिशत राशि 5 से 10 लाख जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों हेतु तथा 8.50 प्रतिशत राशि दस लाख जनसंख्या वालें निवेश क्षेत्रों हेतु भुगतान करना होगी।
इसी प्रकार, यदि उपांतरित भू-उपयोग वाणिज्यिक/मिश्रित है तो 9 प्रतिशत राशि 5 लाख से कम जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों हेतु 10 प्रतिशत राशि 5 से 10 लाख जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों हेतु तथा 10 प्रतिशत राशि दस लाख जनसंख्या वालें निवेश क्षेत्रों हेतु भुगतान करना होगी। यदि उपांतरित भू-उपयोग औद्योगिक है तो 2.25 प्रतिशत राशि 5 लाख से कम जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों हेतु 2.63 प्रतिशत राशि 5 से 10 लाख जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों हेतु तथा 3 प्रतिशत राशि दस लाख जनसंख्या वालें निवेश क्षेत्रों हेतु भुगतान करना होगी। इसके अलावा यदि उपांतरित भू-उपयोग सार्वजनिक या अध्र्द सार्वजनिक है तो 0.50 प्रतिशत राशि तीनों वर्गों हेतु यानी 5 लाख से कम जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों, 5 से 10 लाख जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्रों तथा दस लाख जनसंख्या वालें निवेश क्षेत्रों हेतु भुगतान करना होगी।
पहले राज्य सरकार वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार उक्त उपांतरित भू-उपयोग के लिये जो राशि आवेदन-पत्र के साथ लेती थी उसके अलावा वह तल क्षेत्र अनुपात की राशि भी अलग से वसूल करती थी जोकि आवासीय क्षेत्र हेतु 1 प्रतिशत, वाणिज्यिक/मिश्रित हेतु डेढ़ प्रतिशत एवं सार्वजनिक एवं अध्र्द सार्वजनिक हेतु 0.75 प्रतिशत होती थी। लेकिन अब तल क्षेत्र अनुपात की यह राशि अलग से लेने का प्रावधान सामाप्त कर दिया गया है।
- डॉ नवीन जोशी
विकास योजनाओं में भूमि उपांतरण हेतु अब नई दरें लगेंगी
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Bhopal 👤By: DD Views: 18110
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