11 जुलाई 2017। उच्च शिक्षा आयुक्त नीरज मण्डलोई ने प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी कालेजों के प्राचार्यों को अध्ययन, अध्यापन एवं कैम्पस के बारे में सख्त फरमान जारी किया है।
ये दिये निर्देश :
एक, समस्त शिक्षकों की कालेज में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करने बायोमीट्रिक मशीन लगाने की कार्यवाही करें। यदि मशीन खराब है तो तत्काल उसकी मरम्मत कराई जाये। मशीन चालू न होने पर प्राचार्य के विरुध्द कार्यवाही की जायेगी।
दो, समस्त विद्यार्थियों को निर्देश जारी किये जायें कि वे कालेज में पढ़ाई के दौरान अनिवार्य रुप से उपस्थित रहें। यदि कोई विद्यार्थी लगातार दस दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उनके माता-पिता/संरक्षक को पंजीकृत डाक से सूचित किया जाये।
तीन, शासकीय कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं के अतिरिक्त किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न दिये जाने की सुरक्षा व्यवस्था की जाये। यदि छात्राओं के परिवार के किसी सदस्य को प्रवेश देना आवश्यक हो तो विधिवत पहचान करने के पश्चात रजिस्टर में उनके नाम, हस्ताक्षर, मोबाईल नम्बर, पहचान आदि सभी जानकारियां दर्ज होने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।
चार, कालेज परिसर में किसी रैली, जुलूस अथवा निजी कार्यक्रम पर पूर्णत: रोक रहेगी, इसके निर्देश कालेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायें।
पांच, कालेज में प्रतिदिन ध्वजारोहण फहराने तथा राष्ट्रगान का गायन सुनिश्चित किया जाये और इस हेतु रजिस्टर का संधारण किया जाये।
छह, कालेज परिसर में धूम्रपान, गुटका आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
- डॉ नवीन जोशी
मध्यप्रदेश के सभी कालेजों को सख्त फरमान, शिक्षक एवं विद्यार्थी अनुपस्थित न रहें
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