26 जुलाई 2017। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उसकी सड़कों की कटिंग की परमीशन भी लोक सेवा गारंटी कानून तहत ला दी है।
अब यदि किसी आवेदक को टेलीफोन कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राई आफ वे यानी मार्ग अधिकार में खुदाई/रोड कटिंग की अनुमति चाहिये तो उसे संबंधित जिले के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के समक्ष आवेदन करना होगा। कार्यपालन के लिये अनिवार्य होगा कि वह इस आवेदन का निपटारा 15 कार्य दिवस में करे। यदि वह अनुमति नहीं देता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी जोकि लोनिवि के संबंधित मंडल का अधीक्षण यंत्री होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा तथा अधीक्षण यंत्री को भी 15 कार्य दिवस में इस अपील का निपटारा करना होगा। यदि वह भी अपील नामंजूर करता है तो फिर आवेदक संबंधित लोनिवि परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता जोकि द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे, के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा।
मदरसों का पंजीयन भी लोक सेवा में :
राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड की मदरसों के पंजीयन संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी के तहत कर दिया है। मदरसा पंजीयन हेतु अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी 45 कार्य दिवस के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को आनलाईन प्रेषित करेगा। यदि पंजीयन नहीं मिलता है तो आवेदक द्वितीय अपीलीय अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के समक्ष अपील कर सकेगा तथा यहां उसकी अपील का 30 कार्य दिवस में निपटारा करना जरुरी होगा।
- डॉ नवीन जोशी

रोड कटिंग की परमीशन भी लोक सेवा के अंतर्गत आई
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