वित्त विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश
01 सितंबर 2017। खनन के बाद भूमि के उपचार एवं संबंधित क्षेत्र में अधोसंरचनायें विकसित करने के लिये केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन कानून 1957 के तहत मप्र सरकार द्वारा गत वर्ष बनाये गये मप्र जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के तहत बने कोष से अब जिलों में विकास कार्य किये जायेंगे। इसके लिये राज्य के वित्त विभाग ने मंजूरी देते हुये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। इस जिला खनिज प्रतिष्ठान में खनन पट्टेदारों एवं अन्य माध्यमों से राशि जमा होकती है।
वित्त विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को जोकि इन प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष भी हैं, जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब जिलों के खनिज प्रतिष्ठानों को उसके पास जमा राशि में से साठ प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में व्यय किया जाना है जिसके अंतर्गत शामिल हैं - पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वृध्द एवं नि:शक्त जल कल्याण, कौशल विकास तथा स्वच्छता। इसी प्रकार शेष चालीस प्रतिशत राशि अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय की जायेगी जिसमें शामिल है - भौतिक अवसंरचना जिसमें सड़क, सेतु, रेल्वे एवं जलमार्ग की परियोजनायें शामिल हैं, सिंचाई तथा ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास।
वित्त विभाग ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे वर्ष 2016-17 से आगामी पांच वर्षों की भावी योजनायें इस कोष से राशि व्यय करने हेतु बनायें और उसे अपनी अनुशंसाओं सहित राज्य स्तरीय समिति को भेजें। राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रतिष्ठान योजनाओं हेतु प्रशासकीय अनुमोदन जारी करें। दस करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिये राज्य शासन की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।
- डॉ नवीन जोशी
खनिज प्रतिष्ठान कोष से अब जिलों में विकास कार्य होंगे
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Bhopal 👤By: PDD Views: 18172
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