25 अक्टूबर 2017। मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग में दो माह पहले सदस्य के रुप में नियुक्त गईं इंदौर जिले की डा. रजनी भण्डारी ओवरऐज निकली जिसके कारण अब राज्य सरकार ने उन्हें आयोग के सदस्य पद से हटा दिया है।
दरअसल राज्य सरकार ने गत 18 अगस्त 2017 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 38 अशोकनगर जिला इंदौर निवासी डा. रजनी भण्डारी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। उनके नियुक्ति आदेश में लिखा था कि उनका कार्यकाल तीन वर्ष या 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक रहेगा।
नियुक्ति आदेश निकलने के बाद आयोग की सदस्य डा. रजनी भण्डारी से दस्तावेज मांगे गये तथा उन्होंने जो दस्तावेज दिये उनमें हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सन् 1970 की अंकसूची में उनकी जन्म तिथि दिनांक 19 मार्च,1955 दर्ज पाई गई। यानि वे 62 वर्ष की थीं। साफ था कि वे आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति के पूर्व ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थीं। चूंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है इसलिये राज्य शासन ने डा. रजनी भण्डारी की आयोग के सदस्य पद पर की गई नियुक्ति निरस्त कर दी है।
- डॉ नवीन जोशी
राज्य बाल आयोग में नियुक्त सदस्य ओवरऐज निकलीं, राज्य सरकार ने पद से हटाया
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 17505
Related News
Latest News
- भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थलों पर हम बना रहे हैं श्रीकृष्ण पाथेय तीर्थ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- संयुक्त राष्ट्र ने हमास रहित फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, अमेरिका और इज़राइल ने किया विरोध
- एआई सर्वनाश से कौन बच सकता है? संकट विशेषज्ञ डॉ. मैथ्यू मावाक की चेतावनी
- ह्रदय प्रदेश एमपी में बढ़ रहा है हिंदी का फ़लक, सतत नवाचारों से समृद्ध हो रही हिंदी
- भोपाल में हिंदी दिवस पखवाड़ा 2025 का भव्य शुभारंभ, 'विश्व रंग श्रीलंका 2025' का पोस्टर हुआ लोकार्पित
- सोशल मीडिया दुरुपयोग के चलते MP हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक
Latest Posts
