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लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते सीईओ गिरफ्तार

Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 1979

07 फरवरी 2018। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. सीईओ ने एक केस में बरी करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी.



इंदौर लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, पूर्व सरपंच धर्मराज की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बुरहानपुर में जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरवाय्या को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है.



धर्मराज ने अपनी शिकायत में कहा था कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई नहीं करने की एवज में सीईओ रिश्वत के लिए दबाव बना रहे थे. रिश्वत के लिए 25 हजार रुपए में सौदा तय होने पर धर्मराज ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को पूरे मामले की शिकायत कर दी.



इंदौर लोकायुक्त एसपी ने शिकायत की तस्दीक होने पर एक विशेष टीम का गठन किया. इस टीम ने बुधवार दोपहर को रिश्वत की 25 हजार रुपए राशि लेते ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.



लोकायुक्त पुलिस ने सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. कार्रवाई पूरी होने के बाद सीईओ को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया.



क्या है धारा 40..!

मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना तथा 92 अभिलेख और वस्तुएं वापिस करने तथा धन वसूल करने की शक्ति के अधिकार जिला पंचायत के सीईओ को दिए गए हैं. पिछले साल ही शिवराज सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाई थी.

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