27 जुलाई 2018। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भू-खण्डों पर प्रीमीयम राशि में भूखण्ड के आकार के हिसाब से रियायतें दी जायेंगी।
सभी औद्योगिक इकाईयों के लिये 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 90 प्रतिशत, 5 हजार 500 वर्गमीटर तक 80 प्रतिशत, 2 हैक्टेयर तक 65 प्रतिशत, 6 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत तथा 20 हैक्टेयर तक 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
इसी प्रकार, सूक्ष, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिये 500 500 वर्गमीटर तक 95 प्रतिशत, 5 हजार 500 वर्गमीटर तक 90 प्रतिशत, 2 हैक्टेयर तक 80 प्रतिशत, 6 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत तथा 20 हैक्टेयर तक 25 प्रतिशत की छूट भूमि के प्रीमीयम पर मिलेगी।
एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव वीएल कांताराव के अनुसार, प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिये लागू होंगी तथा भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब यानि टेलीस्कोपिक पध्दति से की जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात आगामी आदेश तक मिलती रहेगी।
- डॉ. नवीन जोशी
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर 95 प्रतिशत तक छूट मिलेगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1716
Related News
Latest News
- भारतीय उद्यमी गगन गुप्ता के अफ्रीकी ईवी प्लेटफॉर्म स्पाइरो ने जुटाए 215 मिलियन डॉलर; पुणे टेक सेंटर करेगा इस विस्तार की अगुवाई
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव अब ईवी कार से करेंगे सफर
- भारत-अमेरिका डील पर निर्णायक दौर, कृषि और डेटा सुरक्षा बने अहम मुद्दे
- शिल्पा शिंदे के बयान पर मचा विवाद, बेबिका धुर्वे ने किया समर्थन
- सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बड़ी राहत, 48.32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार
Latest Posts















