राज्य सरकार ने वर्ष 2003 की अधिसूचना निरस्त की
12 सितंबर 2018। राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने वर्ष 2003 में नौ संभागीय मुख्यालयों के जिलों के एडीएम को जिला बदर की कार्यवाही करने के अधिकार दिये थे। जबकि जिला बदर की कार्यवाही करने के लिये सिर्फ जिला कलेक्टर उक्त अधिनियम के तहत अधिकृत हैं। इतने सालों में कई प्रकरणों में जिला बदर की एडीएम द्वारा की गई कार्यवाही न्यायालय में चेलेंज की गई। राज्य सरकार ने भी विधि विभाग से इस संबंध में परामर्श लिया तथा विधि विभाग ने भी कहा कि एडीएम जिला बदर की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत नहीं हैं तथा कानूनन सिर्फ जिला कलेक्टर ही जिला बदर की कार्यवाही कर सकते हैं।
इस पर गृह विभाग ने 5 मार्च, 2003 को जारी वह अधिसूचना निरस्त कर दी जिसमें एडीएम को जिला बदर की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया था।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 में संभागीय मुख्यालय वाले जिलों के एडीएम को राज्य सुरक्षा कानून के तहत जिला बदर की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया था। लेकिन विधि विभाग ने परामर्श दिया है कि कानूनन जिला कलेक्टर ही जिला बदर की कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिये वर्ष 2003 की उक्त अधिसूचना निरस्त कर दी गई है।
- डॉ. नवीन जोशी
जिला बदर की कार्यवाही अब एडीएम नहीं कर सकेंगे....
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 2559
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