20 अक्टूबर 2018। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब बिल्डिंग परमीशन और विकास अनुज्ञा बिना नजूल अनापत्ति के मिलेगी। इसके लिये आवेदक को बिल्डिंग परमीशन और विकास अनुज्ञा हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में नजूल की एनओसी नहीं लगाना होगी। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र भूमि विकास नियम 2012 में दिये उक्त आवेदन-पत्र में से नजूल एनओसी देने का प्रावधान हटा लिया है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद यह प्रावधान लागू किया जायेगा।
भूमि विकास नियम में एक नया बदलाव यह भी किया है कि बिल्डिंग परमीशन और विकास अनुज्ञा हेतु आये आवेदन-पत्र में नजूल एनओसी का प्रावधान न होने के बावजूद संबंधित नगरीय निकाय नजूल अधिकारी को पन्द्रह दिन के अंदर नजूल एनओसी जारी करने के लिये लिखेगी तथा यदि नजूल अधिकारी पन्द्रह दिन के अंदर यह एनओसी नहीं देता है तो यह मान लिया जायेगा कि नजूल एनओसी जारी कर दी गई है। यानि अब नजूल एनओसी लेने की जिम्मेदारी आवेदक की न होकर संबंधित नगरीय निकाय के प्राधिकारी की होगी।
हड़बड़ी में जारी किया प्रावधान :
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ऐन विधानसभा चुनावों के समय ये नये प्रावधान हड़बड़ी में जारी किये हैं। भूमि विकास नियम के विकास अनुज्ञा लेने संबंधी निर्धारित आवेदन-पत्र परिशिष्ट क-1 में है तथा इस परिशिष्ट के क्रमांक 7 पर नजूल एनओसी की कापी संलग्न करने का उल्लेख है। परन्तु विभाग ने जारी नोटिफिकेशन में क्रमांक 7 का लोप करने के बजाये क्रमांक 9 का लोप करने का उल्लेख कर दिया है। क्रमांक 9 में उल्लेख है कि आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो)। जबकि क्रमांक 7 का लोप किया जाना था।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग परमीश्ीन और विकास अनुज्ञा हेतु अब आवेदक को नजूल एनओसी की कापी नहीं देना होगी। संबंधित नगरीय निकाय नजूल अधिकारी से यह एनओसी मांगेगा जिसे पन्द्रह दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा अन्यथा डीम्ड परमीशन मान ली जायेगी। जहां तक विकास अनुज्ञा के निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारुप में नजूल एनओसी क्रमांक 7 लोप करने के स्थान पर क्रमांक 9 को लोप करने का सवाल है, वे इसे दिखवा रहे हैं।
- डॉ. नवीन जोशी
अब बिल्डिंग परमीशन व विकास अनुज्ञा बिना नजूल अनापत्ति के मिलेगी
Place:
Bhopal 👤By: डिजिटल डेस्क Views: 1414
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