01 दिसंबर 2018। राज्य का सामाजिक न्याय विभाग 40 लाख 22 हजार 88 कल्याणी, दिव्यांगजन एवं वृध्दजनों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत प्रति माह पेंशन देता है। परन्तु इनमें से तकरीबन आधे पेंशनरों यानि 17 लाख 36 हजार 131 पेंशनरों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, जिसके कारण उनकी पेंशन रुक गई है। इस स्थिति से निपटने के लिये राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों तथा सान्याय विभाग के संभागों में पदस्थ संयुक्त संचालकों एवं जिलों में पदस्थ उप संचालकों को निर्देश दिये हैं कि वे तत्काल कार्यवाही कर इन प्रभावित हिग्राहियों के बैंक खाते आधार से लिंक करायें जिससे समस्त पात्र पेंशनरों को हितग्राही योजनाओं का लाभ प्राप्त होने में असुविधा न हो।
निर्देशों में बताया गया है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को पेंशन का लाभ उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। देखने में आया है कि बैंक से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हितग्राहियों को उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने पर उनके क्षेत्र में उपलब्ध एटीएम आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम आधार पे इत्यादि से राशि का आहरण न होने के फलस्वरुप हितग्राहियों को अपनी पेंशन लेने हेतु काफी दूर स्थित बैंक जाना पड़ता है।
निर्देश में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2018 के परिपेक्ष्य में यूनिक आईडेन्टिटीफिकेशन अथारिटी आफ इण्डिया ने रिजर्व बैंक एवं अन्य समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार पेंशन लेने वाले हितग्राहियों के बैंक खाते आधार से लिंक करने के लिये कहा है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि हमने पेंशन आपके द्वार योजना प्रारंभ की थी। परन्तु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। अब यदि किसी पेंशनर का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो उसे एटीएम आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम आधार पे इत्यादि से पेंशन नहीं मिल पाती है क्योंकि हितग्राही की पोर्टेबल मशीन पर अंगूठा आदि लगाकर उसकी पहचान कर भुगतान किया जाता है। इसीलिये ऐसे पेंशनर्स जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, तुरन्त आधार से लिंक करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिससे घर बैठे पेंशनरों को पेंशन मिल सके और उन्हें दूर स्थित बैंक नहीं जाना पड़े।
- डॉ. नवीन जोशी
मप्र में बैंक खाता आधार से लिंक न होने पर साढ़े सत्रह लाख पेंशनरों की पेंशन रुकी
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