निर्वाचन हेतु दिए जाने वाले फार्म में हुआ प्रावधान
29 जनवरी 2019। प्रदेश की 4 हजार 523 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के चुनावों में अब जमाकर्ता सदस्य भी भाग ले सकेंगे। पहले सिर्फ ऋण लेने वाले सदस्य ही भाग ले सकते थे। इसके लिये सहकारी कानून एवं नियमों में प्रावधान तो है परन्तु निर्वाचन हेतु सभी सदस्यों की जानकारी भेजे जाने वाले विनिर्दिष्ट फार्म में जमाकर्ता सदस्य के नाम के उल्लेख प्रावधान का प्रावधान नहीं था। इसलिये अब राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट फार्म में जमाकर्ता सदस्य के नाम का भी उल्लेख करने का नया प्रावधान कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों जिन्हें पेक्स सोसायटी भी कहा जाता है, के चुनाव फरवरी 2018 से ड्यू हैं। इन पेक्स सोसायटियों के चुनाव के बाद इनमें से उन प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाता है जो 38 जिला सहकारी बैंकों एवं पांच राज्य स्तरीय अपेक्स सहकारी संगठनों के चुनाव में भाग लेते हैं। वर्तमान में 38 जिला सहकारी बैंकों में से 25 निर्वाचित हैं और 13 में प्रशासक नियुक्त हैं। इन सभी जिला सहकारी बैंकों के चुनाव आगामी सितम्बर माह में ड्यू हैं।
साख सहकारी सोसायटियों के चुनाव राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कराता है। अभी चूंकि लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, इसलिये फिलहाल इन साख सहकारी सोसायटियों के चुनाव नहीं कराये जायेंगे क्योंकि सहकारी संस्थाओं के चुनाव में ढाई से तीन माह लगते हैं। लोकसभा आम चुनावों के बाद ही इनके चुनाव कराये जा सकेंगे।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनावों में अब जमाकर्ता सदस्य भी भाग ले सकेंगे। इसके लिये निर्वाचन फार्म में इनका प्रावधान किया गया है। पहले सिर्फ ऋण लेने वाले सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते थे। सोसायटी चलाने में जमाकर्ता सदस्यों का भी अहम योगदान होता है क्योंकि वे सोसायटी को अपनी जमाराशि से बनाये रखते हैं। लोकसभा आम चुनाव भी आने वाले हैं इसलिये लोकसभा चुनावों के बाद ही इन समितियों के चुनाव हो सकेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
सहकारी साख समितियों के चुनावों में अब जमाकर्ता भी भाग ले सकेंगे...
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Bhopal 👤By: DD Views: 1589
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