पहली बार राज्य सरकार ने किया नया प्रावधान
4 अप्रैल 2019। प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को अब शराब निर्माता कंपनियां डिसकाउन्ट में शराब नहीं बेच सकेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने पहली बार नया प्रावधान कर दिया है। यह नया प्रावधान वर्ष 2019-20 के लिये गत 16 मार्च को घोषित आबकारी व्यवस्था में संशोधन करके किया गया है। इससे पहले कभी भी यह प्रावधान नहीं था।
नये वित्त वर्ष की आबकारी व्यवस्था जिसमें देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की नीलामी एवं नवीनीकरण के 57 बिन्दु के प्रावधान हैं, में एक संशोधन जारी किया। इसमें बिन्दु क्रमांक 58 जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि ??देशी मदिरा प्रदायकर्ता एवं विदेशी मदिरा निर्माता इकाईयों द्वारा मदिरा दुकानों के लायसेंसधारियों को किसी भी प्रकार से अनुमोदित कीमत में छूट यानि डिस्काउन्ट अनुमत नहीं होगा।??
ज्ञातव्य है कि देशी एवं विदेशी मदिरा निर्माता इकाईयां अपने ब्राण्ड की ज्यादा खरीदी हेतु पिछले अनेक वर्षों से मदिरा दुकानों को डिस्काउन्ट देते आ रहे थे। यह डिस्काउन्ट 20 से चालीस प्रतिशत तक रहता था। इससे मदिरा दुकानों के लायसेंसधारी उन निर्माताओं की ब्राण्ड ज्यादा मंगाते थे जो अधिक डिस्काउन्ट देते थे। इस कारण उन निर्माताओं की ब्राण्ड दुकानों तक नहीं पहुंच पाती थी जो कम या बिल्कुल डिस्काउन्ट नहीं देते थे। यह डिस्काउन्ट विदेशों में निर्मित शराबों पर ज्यादा मिलता था। यहां यह भी बताना जरुरी होगा कि पिछले कई सालों से मदिरा दुकानों से भी ग्राहकों को डिस्काउन्ट में शराब मिलना बंद हो चुकी है तथा दुकानदारों ने आपसी सहमति से अनुशासन बनाकर रखा हुआ है कि जो डिस्काउन्ट देते पाया गया उस पर जुर्माना लगाया जायेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 की आबकारी व्यवस्था में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, अब शराब निर्माता इकाईयां मदिरा दुकानों को डिस्काउन्ट पर शराब का प्रदाय नहीं कर पायेंगे तथा उन्होंने जो कीमतें घोषित की हैं, उसी पर शराब का प्रदाय करना होगा। इससे अब दुकानों पर ब्राण्ड विशेष की बहुतायत नहीं होगी और सभी ब्राण्ड उपलब्ध हो सकेंगे।
- डॉ नवीन जोशी
अब शराब निर्माता दुकानों को डिस्काउन्ट में शराब नहीं बेच सकेंगे
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Bhopal 👤By: DD Views: 1124
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