पार्टनरशिप डीड में जोडऩा होगा उत्तरदायी होने का क्लाज
7 जून 2019। एमपी रेरा ने पार्टनरशिप डीड में भू-संपदा के पंजीयन के लिये नया प्रावधान जोड़ दिया है। इस संबंध में एमपी रेरा द्वारा कहा गया है कि रेरा द्वारा पाया गया है कि पार्टनरशिप फर्म के प्रमोटर के द्वारा प्रोजेक्ट के रेरा में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों में पार्टनरशिप डीड में फर्म के विघटन की दशा में आवंटितियों के हित की सुरक्षा के लिये प्रावधान प्राय: नहीं होते हैं।
इसलिये निर्णय लिया गया है कि रेरा में प्रोजेक्ट के पंजीकरण के समय पार्टनरशिप डीड में विघटन के संबंध में यह प्रावधान जोड़ा जाये यथा "परन्तुक - पार्टनरशिप एक्ट की धारा 42 बी अनुसार रेरा अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण होने के पूर्व फर्म का विघटन नहीं किया जायेगा एवं फर्म के सभी भागीदारी संयुक्त रुप से एवं पृथक-पृथक प्रोजेक्ट की पूर्णता के लिये आबंटियों के प्रति उत्तरदायी होंगे।"
दरअसल एमपी रेरा को यह प्रावधान इसलिये करना पड़ा है क्योंकि रेरा पंजीयन वाली फर्में प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पहले अपना विघटन कर देती हैं। इससे प्रोजेक्ट के प्रति जवाबदारी तय करने में दिक्कत आती है। उक्त नये प्रावधान को पंजीयन के समय जोडऩे से यह दिक्कत नहीं आयेगी।
- डॉ. नवीन जोशी
एमपी रेरा ने किया नया प्रावधान
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