मोदी सरकार द्वारा चालानी राशि बढ़ाने के बाद अब कमलनाथ की दोहरी मार
3 सितंबर 2019। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश मे जहाँ चालान की राशि बढ़ गई, वहीं मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी वाहनों पर लगने वाला लाईफ टाईम टैक्स बढ़ा दिया है।
सरकार अब दस लाख रुपये से कम कीमत के वाहनों पर इस प्रकार जीवन काल कर वसूलेगी : डीजल चलित वाहन पर 8 के बजाये 10 प्रतिशत, पेट्रोल/हाईब्रिड/सीएनजी/एलपीजी द्वारा चलित वाहनों पर 6 के बजाये 8 प्रतिशत लगेगा। राज्य सरकार ने बैटरी चलित वाहन पर जीवनकाल घटाकर 5 के बजाये 4 प्रतिशत किया है।इसी प्रकार, दस लाख रुपये से अधिक परन्तु 20 लाख रुपये तक की कीमत के वाहनों पर इस प्रकार जीवन काल कर लगेगा : डीजल चलित वाहन पर 9 के बजाये 12 प्रतिशत, पेट्रोल/हाईब्रिड/सीएनजी/एलपीजी द्वारा चलित वाहनों पर 7 के बजाये 10 प्रतिशत लगेगा। बैटरी चलित वाहन पर जीवन काल की दर 6 से घटाकर 4 प्रतिशत की गई है।
बीस लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहनों पर भी अब नई दरों से जीवन काल कर लगेगा। इसके अंतर्गत डीजल चलित वाहन पर 16 प्रतिशत, पेट्रोल/हाईब्रिड/सीएनजी/एलपीजी द्वारा चलित वाहनों पर 14 प्रतिशत तथा बैटरी चलित वाहन पर जीवन काल की दर 4 प्रतिशत लगेगा।
ग्रीन टैक्स में भी वृध्दि :
राज्य सरकार ने वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स में भी वृध्दि कर दी है। अब दो पहिया वाहन पर 500 रुपये प्रति पांच वर्ष के स्थान पर 2 हजार रुपये प्रति पांच वर्ष और दो पहिया वाहन से भिन्न वाहन पर एक हजार रुपये प्रति पांच वर्ष के स्थान पर 5 हजार रुपये प्रति वर्ष लगेगा। परन्तु अब यह ग्रीन टैक्स बैटरी चलित वाहनों पर नहीं लगेगा।
संशोधित अधिनियम बनने के कारण ऐसा हुआ :
राज्य सरकार ने गत विधानसभा में मप्र मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पारित किया था जिसे अब राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी कारण से करों में यह वृध्दि हुई है। अधिनियम में जरुर एक राहत दी गई है कि करों की अदायगी हेतु परिवहन कार्यालय द्वारा जो नोटिस दिया जाता है उसके खिलाफ अपील करने पर पहले बकाया टैक्स पहले जमा करना होता था परन्तु अब बकाया कर का मात्र 50 प्रतिशत ही जमा करना होगा। राज्य सरकार ने इस संशोधन अधिनियम के जरिये यात्री एवं माल वाहनों के टैक्स में भी वृध्दि कर दी है।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश में वाहनों पर बढ़ा लाईफ टाईम टैक्स
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1238
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