15 नवंबर 2019। अब प्रदेश के परिवहन विभाग से मिले परमिट से दूसरे राज्य के अंदर 230 किलोमीटर तक यात्री वाहन जा सकेेंगे तथा उन्हें दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट में काउन्टर साईन नहीं कराने होंगे।
दरअसल मप्र मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 में प्रावधान था कि मप्र राज्य से दूसरे राज्य के अंदर 25 किलोमीटर तक मंजिली गाड़ी यानि यात्री वाहन परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परमिट से जा सकेगा और उसे दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। लेकिन अब इस प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है तथा अब यात्री वाहन अपने राज्य के परमिट से दूसरे राज्य के 250 किलामीटर अंदर तक जा सकेंगे और उन्हें दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। इससे अब यात्री वाहनों को अनावश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं करना होंगी और वे एक ही परमिट से दूसरे राज्य के अंदर ढाई सौ किमी तक जा सकेंगे।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के यात्री वाहन अब दूसरे राज्यों के अंदर 250 किमी तक जा सकेंगे तथा उन्हें अब दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर काउन्टर साईन नहीं कराना होगा। इस संबंध में नियमों में संशोधन कर दिया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
अब प्रदेश के परमिट से दूसरे प्रदेश के अंदर 230 किमी जा सकेंगे यात्री वाहन
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 909
Related News
Latest News
- भारत के स्वाभिमान को जगाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक - डॉ. मोहन यादव
- हिंदी जनसंपर्क का सशक्त माध्यम - सुनील वर्मा
- इंदौर ट्रक हादसे पर सीएम डॉ. मोहन का कड़ा रुख, पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सहित कई लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी पर गिरी गाज, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद
- सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका 'यौन मंदी' की चपेट में - सर्वेक्षण
- चीन ने अमेरिकी चिप कंपनियों पर जाँच शुरू की, वार्ता से पहले बढ़ा तनाव