20 मई 2020। राज्य सरकार ने प्रदेश में अचल सम्पित्तयों की रजिस्ट्रीकरण फीस तीन प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत कर दी है। यानि अब अचल सम्पत्तियों की स्आम्प एवं रजिस्ट्री के साथ साढ़े बारह प्रतिशत के स्थान पर बारह प्रतिशत पर ही होगी। इस संबंध में राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।
जून तक ही प्रभावी रहेगी यह दर :
रजिस्ट्रीकरण फीस में की गई आधा प्रतिशत की कमी 30 जून 2020 तक ही प्रभावी रहेगी। सरकार ने यह भी प्रावधान कर दिया है कि जिन व्यक्तियों ने मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालयों में पूर्व में ही रजिस्ट्रीशेन स्लाट ले लिया है और रजिस्ट्रेशन फीस तीन प्रतिशत का भुगतान कर दिया है, वे भी ढाई प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण फीस के पात्र होंगे तथा उन्हें आधा प्रतिशत राशि वापस कर दी जायेगी।
पहले यह था प्रावधान :
पिछली कमलनाथ सरकार ने 29 जून 2019 को प्रावधान किया था कि अचल सम्पत्तियों के विक्रय, पट्टे के अंतरण या दान जो परिवार के सदस्यों से भिन्न के पक्ष में हो, की दशा में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में यथापरिभाषित बाजार मूल्य गाइडलाइन के आधार पर संगणित मूल्य का 3 प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण शुल्क प्राभार्य होगा। लेकिन अब इस तीन प्रतिशत दर को 30 जून 2020 तक ढाई प्रतिशत कर दिया गया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि कोविड काल में अचल सम्पत्तियों के विक्रय में रजिस्ट्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये आधा प्रतिशत शुल्क कम किया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश में अचल सम्पत्तियों की रजिस्ट्रीकरण फीस आधा प्रतिशत कम हुई
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1286
Related News
Latest News
- भारत ने तीन साल में 12 लॉन्च मिशन और 20 उपग्रह किए प्रक्षेपित, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य
- UCC विधेयक पारित होने पर गदगद हुई जनता, ऐसे किया सीएम डॉ. मोहन यादव का स्वागत
- ज़्यादा स्टाइल, ज़्यादा विशिष्टता: Škoda Auto India ने Slavia Monte Carlo के रंग विकल्पों का विस्तार किया
- सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण की सामग्री पर सरकार सख्त, प्लेटफॉर्म को 3 घंटे में हटाना होगा गैरकानूनी कंटेंट
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने की आगर-मालवा-जबलपुर के विद्यार्थियों से मुलाकात, देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं ये छात्र
Latest Posts















