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स्पीकर की स्वेच्छानुदान निधि मिलेगी प्रोटेम स्पीकर को

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📍 Bhopal
स्पीकर की स्वेच्छानुदान निधि मिलेगी प्रोटेम स्पीकर को
विधि विभाग भेजा गया प्रस्ताव, कमलनाथ सरकार ने की थी व्रद्धि

24 जुलाई 2020। मप्र विधानसभा के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को स्पीकर की स्वेच्छानुदान निधि मिलेगी। इसके लिये प्रस्ताव विधि विभाग भेजा गया है। विधि विभाग के अनुमोदन के बाद संसदीय कार्य विभाग संबंधित नियमों में संशोधन कर देगा।
पिछली कमलनाथ सरकार ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छानुदान निधि में 16 मार्च 2020 को वृध्दि कर दी थी। उस समय स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। स्पीकर को ढाई करोड़ रुपये, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष को एक-एक करोड़ रुपये स्वेच्दानुदान निधि स्वीकृत की गई थी। वर्तमान में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है परन्तु नेता प्रतिपक्ष के रुप में कमलनाथ हैं जिसकी सूचना विधानसभा सचिवालय में आ चुकी है। इधर स्पीकर के पद पर कोई नहीं है बल्कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर रामेश्वर शर्मा पदस्थ हैं जो अगले विधानसभा सत्र तक बने रहेंगे जिसमें करीब दो-तीन माह हैं। इसीलिये अब यह कवायद शुरु की गई है कि प्रोटेम स्पीकर को स्पीकर की स्वेच्छानुदान निधि व्यय करने के अधिकार मिलें।
विधायकों को मिलते हैं दो करोड़ रुपये :
प्रदेश को विधायकों को हर साल दो करोड़ रुपयों की निधि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिये मिलती है जिसमें से वे मात्र 15 लाख रुपये अपनी स्वेच्छा से व्यय कर सकते हैं। शेष 1 करोड़ 85 लाख रुपये उन्हें विकास कार्यों के लिये मिलते हैं जिसके लिये वे जिला कलेक्टर को अनुशंसा करते हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी विधायक हैं तथा उन्हें स्वेच्छानुदान के लिये सिर्फ 15 लाख रुपये व्यय करने का अधिकार है। स्पीकर की स्वेच्छानुदान निधि मिलने पर वे ढाई करोड़ रुपये और अपनी स्वेच्छा से व्यय कर सकेंगे।
विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि प्रोटेम स्पीकर के अधिकार भी स्पीकर की तरह ही रहते हैं। इसलिये प्रोटेम स्पीकर भी स्पीकर की स्वेच्छानुदान निधि व्यय कर सके, इसके लिये प्रस्ताव विधि विभाग भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने पर संसदीय कार्य विभाग नियमों में संशोधन जारी करेगा।



- डॉ.नवीन जोशी
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