13 दिसंबर 2020। शिवराज सरकार ने प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण की फीस में पांच साल बाद वृध्दि कर दी है। यह रजिस्ट्रीकरण औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रार फम्र्स एण्ड सोसायटीज द्वारा ऑनलाईन किया जाता है।
नये प्रावधान के तहत, अब सोसायटी का रजिस्ट्रेशन सामान्य रुप से कराने पर 3 हजार रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये तथा तत्काल कराने पर 5 हजार रुपये के स्थान पर 8 हजार रुपये शुल्क के रुप में लगेगा। इसी प्रकार, महिला मंडल/युवक मंडल का रजिस्ट्रेशन सामान्य रुप से कराने पर एक हजार रुपये के स्थान पर 2 हजार रुपये एवं तत्काल कराने पर 2 हजार रुपये के स्थान पर 3 हजार रुपये फीस के रुप में होगा।
वर्ष 2015 में तीन साल के लिये नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों की रहवासी समितियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया था तथा इसमें कोई शुल्क न लिये जाने का प्रावधान था। परन्तु अब उच्च न्यायालय के आदेश से अवैध कालोनियों को वैध करने का प्रावधान का प्रावधान कर दिया गया है, इसलिये रजिस्ट्रार फम्र्स एण्ड सोसायटी में भी अब ऐसी रहवासी समितियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, अब किसी रजिस्टर्ड सोसायटी के विलेखों में संशोधन के लिये फीस 1 हजार रुपये के स्थान पर 2 हजार रुपये ली जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सोसायटीज रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में सोसायटीज के रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाईन व्यवस्था है।
प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण की फीस बढ़ी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1401
Related News
Latest News
- यूपी के इस जिलें में बनेगा मेट्रो विश्वविद्यालय, योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी
- क्वांटम कम्युनिकेशन की बराबरी नहीं कर सकता पारंपरिक सिस्टम, नए अध्ययन में बड़ा खुलासा
- सिंहस्थ के लिए कार्यों की डेडलाइन तय, सीएम डॉ. मोहन ने कहा- 2027 की दीपावली तक पूरे हों सारे काम
- गृह विभाग का बड़ा निर्णय, 14 अप्रैल को 87 बंदियों की होगी समय पूर्व रिहाई, 7 को मिलेगी सजा में छूट
- iPhone 17 Pro Max ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, NASA ने Artemis II मिशन की तस्वीरें कीं जारी
Latest Posts















