Bhopal: 13 दिसंबर 2020। शिवराज सरकार ने प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण की फीस में पांच साल बाद वृध्दि कर दी है। यह रजिस्ट्रीकरण औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रार फम्र्स एण्ड सोसायटीज द्वारा ऑनलाईन किया जाता है।
नये प्रावधान के तहत, अब सोसायटी का रजिस्ट्रेशन सामान्य रुप से कराने पर 3 हजार रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये तथा तत्काल कराने पर 5 हजार रुपये के स्थान पर 8 हजार रुपये शुल्क के रुप में लगेगा। इसी प्रकार, महिला मंडल/युवक मंडल का रजिस्ट्रेशन सामान्य रुप से कराने पर एक हजार रुपये के स्थान पर 2 हजार रुपये एवं तत्काल कराने पर 2 हजार रुपये के स्थान पर 3 हजार रुपये फीस के रुप में होगा।
वर्ष 2015 में तीन साल के लिये नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों की रहवासी समितियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया था तथा इसमें कोई शुल्क न लिये जाने का प्रावधान था। परन्तु अब उच्च न्यायालय के आदेश से अवैध कालोनियों को वैध करने का प्रावधान का प्रावधान कर दिया गया है, इसलिये रजिस्ट्रार फम्र्स एण्ड सोसायटी में भी अब ऐसी रहवासी समितियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, अब किसी रजिस्टर्ड सोसायटी के विलेखों में संशोधन के लिये फीस 1 हजार रुपये के स्थान पर 2 हजार रुपये ली जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सोसायटीज रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में सोसायटीज के रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाईन व्यवस्था है।
प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण की फीस बढ़ी
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Bhopal
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