16 जून 2023। राज्य सरकार ने सात साल पहले बने जिला प्रतिष्ठान (डीएमएफ) नियम 2016 में बदलाव कर दिया है। अब डीएमएफ की 40 प्रतिशत राशि राीिश वायुमार्ग एवं अन्य परिवहन के माध्यमों संबंधी अधोसंरचनाओं, पर्यटन संबंधी अधोसंरचना, सामुदायिक महत्व तथा अन्य जन उपयोगी अधोसंरचनाओं को विकसित करने में भी व्यय की जा सकेगी। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के विकास, जल संग्रहण का प्रत्यावर्तन एवं विद्युतीकरण में भी भी इस फण्ड से राशि खर्च की जा सकेगी।
पोर्टल के माध्यम से मिलेगी स्वीकृति :
नियमों में यह भी बदलाव किया गया है कि अब जिला प्रतिष्ठान के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। कार्ययोजना का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना की स्वीकृति राज्य शासन के अनुमोदन के बाद दी जायेगी तथा इसकं बाद जिला कलेक्टर स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी

अब डीएमएफ की राशि वायुमार्ग एवं पर्यटन पर भी व्यय की जा सकेगी
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 1065
Related News
Latest News
- कर्मचारियों के लिए राहत की तैयारी: पेंशन और आचरण नियमों में बदलाव, वसूली-पेंशन विवाद होंगे कम
- एक्शन मोड में सीएम डॉ. मोहन यादव, सीधी कलेक्टर-गुना एसपी हटाए, जानें पूरा मामला
- मध्यप्रदेश बनेगा स्पेसटेक नीति-2026 से अंतरिक्ष तकनीक का प्रमुख केंद्र: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- देश के दिल और असीम विकास अवसरों के केन्द्र मध्यप्रदेश से जुड़िए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- एआई आधारित तकनीक से नागरिक सेवाएँ होंगी अधिक तेज, पारदर्शी एवं डेटा आधारित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव















