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नए साल से पहले आबकारी विभाग की राहत, हाउस पार्टियों के लिए ₹500 में एक दिन का शराब लाइसेंस

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 183

24 दिसंबर 2025। नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ने एक दिन के शराब लाइसेंस की सुविधा शुरू की है। भोपाल में घर पर होने वाली पार्टियों के लिए अब सिर्फ ₹500 में लाइसेंस लिया जा सकेगा। वहीं पब्लिक स्थानों, होटलों और रेस्टोरेंट के लिए शुल्क कार्यक्रम की जगह और भीड़ के आकार के हिसाब से तय किया गया है, जो ₹5,000 से लेकर ₹2 लाख तक जाएगा।

आबकारी विभाग ने इसके लिए नया बार मॉड्यूल जारी किया है, जिसके तहत घर पर होने वाली निजी पार्टियों में तय नियमों के साथ शराब परोसने की अनुमति होगी। सभी लाइसेंस केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।

लाइसेंस के प्रकार और शुल्क
प्राइवेट घर
घर पर एक दिन की पार्टी में विदेशी शराब परोसने के लिए लाइसेंस शुल्क ₹500 तय किया गया है।

पब्लिक स्थान
शादी हॉल, कम्युनिटी हॉल जैसी जगहों पर, जहां ठहरने या नियमित भोजन की व्यवस्था नहीं होती, वहां विदेशी शराब के लिए लाइसेंस शुल्क ₹5,000 होगा।

होटल और रेस्टोरेंट
नियमित रूप से खाने या ठहरने की सुविधा देने वाले होटल और रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस शुल्क ₹10,000 तय किया गया है।

बड़े आयोजनों के लिए अलग व्यवस्था
वर्ष 2025–26 से कमर्शियल कार्यक्रमों और टिकट आधारित आयोजनों के लिए FL-5 लाइसेंस लागू होगा। इसमें 500 लोगों तक की पार्टी के लिए शुल्क ₹25,000 और 5,000 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अधिकतम ₹2,00,000 तक शुल्क लिया जाएगा।

जरूरी नियम
शराब का सेवन केवल उसी जगह किया जाएगा, जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है।
यह नियम होटलों, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे ढाबों पर भी लागू रहेगा।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक शराब की मात्रा की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
एक व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल विदेशी शराब, 5 बोतल वाइन, 2 बोतल देसी शराब और बीयर का एक केस (12 बोतल) ले जा सकेगा।

आवेदन कैसे करें
लाइसेंस के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक https://eaabkari.mp.gov.in/
पोर्टल या eaabkari Connect ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

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