20 दिसंबर 2018। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारियों या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा पुरातत्व स्थल एवं स्मारक में किसी डेलीगेशन को निर्धारित प्रवेश शुल्क से छूट देने का अधिकार प्रदान कर दिया है। पहले ऐसी छूट के लिये नई दिल्ली स्थित महानिदेशक पुरातत्व से मंजूरी लेना पड़ता थी।
इस संबंध में केन्द्रीय प्राचाीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 में संशोधन किया गया है। नये संशोधन के अनुसार, कोई भी केंद्रीय पुरातत्व अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों, राजकीय अतिथि और ऐसे प्रतिनिधि मंडलों अथवा अतिथियों के साथ आये व्यक्तियों को निर्धारित प्रवेश शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान कर सकेगा।
दी आनलाईन भुगतान पर छूट :
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के पुरातत्व स्थलों एवं स्मारकों में प्रवेश हेतु आनलाईन टिकट लेने वालों को रियायत दी है। जो पर्यटक 15 साल से अधिक उम्र का है उससे ए श्रेणी के पुरातत्व स्थलों में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क से पांच रुपये कम आनलाईन टिकट लेने पर लिया जायेगा। यानि नकद रहित भुगतान 35 रुपये प्रति व्यक्ति होगा जबकि नकद भुगतान 40 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। विदेशियों से नकद भुगतान 600 रुपये प्रति व्यक्ति तथा नकद रहित भुगतान 550 रुपये लिया जायेगा।
इसी प्रकार बी श्रेणी के पुरातत्व स्थलों एवं स्मारकों में प्रवेश हेतु नकद भुगतान 25 रुपये प्रति व्यक्ति तथा नकद रहित भुगतान 20 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जायेगा। विदेशियों से नकद भुगतान 300 रुपये एवं नकद रहित भुगतान 250 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।
केंद्रीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आनलाईन टिकट लेने की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार द्वारा यह छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा अब पुरातत्व अधिकारी किसी शासकीय प्रतिनिधि मंडल या अतिथि को प्रवेश से छूट भी प्रदान कर सकेंगे। पहले उन्हें इसके अधिकार नहीं थे।
- डॉ. नवीन जोशी
अब केन्द्रीय पुरातत्व अधिकारी दे सकेंगे नि:शुल्क प्रवेश की छूट
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Bhopal 👤By: डिजिटल डेस्क Views: 1675
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