11 सितंबर 2019। भोपाल। राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 का प्रारुप जारी किया है तथा इस बनने वाली नीति के संबंध में नागरिकों से सुझाव मांगे हैं।
जारी प्रारुप नीति में बताया गया है कि प्रदेश में दो पहिया वाहन, शेअर्ड ई-रिक्शा, आटो रिक्शा, तीन पहिया गुड्स करियर्स, इलेक्ट्रिक कार, बसें और अन्य वाहन इलेक्ट्रिक उपकरणों से चलाने पर सरकार की ओर से कई प्रोत्साहन एवं सुविधायें दी जायेंगी। इन सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीयन शुल्क से पांच वर्ष की छूट दी जायेगी और नगरीय क्षेत्रों में उनसे पार्किंग शुल्क 5 वर्ष तक नहीं लिया जायेगा। साथ ही व्यवसायिक वाहनों को परमिट शुल्क से छूट भी दी जायेगी। इलेक्ट्रिक बसों को टोल टैक्स में पांच वर्ष तक 50 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी। नीति में बताया गया है कि शहरों और हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग देने के लिये केंद्र भी स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को भूमि के क्रय में रियायतें दी जायेंगी।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिये सरकार ने मांगे नागरिकों से सुझाव
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1152
Related News
Latest News
- 🔐 क्रोम और एज ब्राउज़र्स पर सबसे बड़ा ब्राउज़र हाईजैक हमला: 2.3 मिलियन यूज़र्स हुए संक्रमित
- 11 जुलाई को इंदौर में आयोजित होगी "मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव", मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे रियल एस्टेट निवेशकों से संवाद
- xAI ने लॉन्च किया Grok 4: दुनिया का सबसे शक्तिशाली AI असिस्टेंट, ग्रैंड लाइवस्ट्रीम में हुआ खुलासा
- माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी छंटनी में करीब 9,000 कर्मचारियों को निकालेगा, AI का व्यापक उपयोग कर रही कंपनी
- ई-कचरा रीसाइक्लिंग नियमों को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत पर मुकदमा दायर किया - मीडिया
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री एवं टूरिज्म सेक्टर के निवेशकों से संवाद
Latest Posts

