28 जून 2020। राज्य सरकार ने सभी विभागों के लिये यह अनिवार्य किया है कि वे वित्त विभाग से आनलाईन स्वीकृत प्रस्तावों पर ई-फाईल नंबर डालें।
इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर कहा है कि कतिपय प्रकरणों में यह दृष्टिगोचर हुआ है कि विभागों द्वारा वित्त विभाग से आनलाईन ई-आफिस के माध्यम से प्रचलित नस्ति में प्रदान किये गये परामर्श/सहमति के आधार पर जारी स्वीकृतियों में वित्त विभाग का ई-फाईल नंबर एवं दिनांक को अंकित नहीं करते हुये मात्र ई-आफिस से मिली सहमति का उल्लेख किया जा रहा है। स्वीकृति आदेश में ई-फाईल नंबर अंकित नहीं किये जाने से भविष्य में संबंधित नस्ति के संदर्भ को खोज पाना मुश्किल होगा। इसलिये अब ई-आफिस के माध्यम से प्रचलित नस्तियों में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श/सहमति के आधार पर जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में प्राप्त परामर्श/सहमति के परिपे्रक्ष्य में जारी स्वीकृतियों में वित्त विभाग के यूओ नंबर एवं दिनांक अनिवार्य रुप से अंकित किया जाये।
- डॉ. नवीन जोशी
वित्त विभाग की आनलाईन सहमति में ई-फाईल नंबर डालना अनिवार्य हुआ
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1016
Related News
Latest News
- रूस भारत के साथ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन: पुतिन
- राजस्व रिकार्ड में जल संरचनाओं को संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है दर्ज
- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- महाकुंभ में वायरल हुईं हर्षा रिछारिया को मुस्लिम युवक ने भेजा शादी का प्रस्ताव, तीखा जवाब हुआ वायरल
- सुपरमॉडल बेला हदीद को विज्ञान ने ठहराया दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, चेहरे की बनावट 94.35% परफेक्ट
- श्योपुर से इतिहास रच गया: DRDO ने किया भारत की पहली स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण, 17 किमी की ऊंचाई तक पहुंची उड़ान
Latest Posts
