राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया स्पष्टीकरण
21 जुलाई 2020। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत मप्र, अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसियेशन तथा अध्यक्ष आईएमए मप्र को नया स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह भ्रम उत्पन्न हुआ है कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत एम्पेनल्ड 146 निजी अस्पताल तथा अनुबंध दिनांक से 3 माह के लिये अनुबंधित 74 निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों का नि:शुल्क उपचार प्राप्त हो सकेगा। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 रोगियों का उपचार केवल चिन्हांकित शासकीय कोविड अस्पतालों तथा अनुबंधित 5 निजी चिकित्सालयों में ही किया जायेगा। आयुष्मान योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों द्वारा कोविड-19 के अतिरिक्त, अन्य रोगों के लिये निर्धारित पैकेज अनुरुप यथावत नि:शुल्क उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
80 प्रतिशत कोरोना मरीज बिना लक्षण वाले :
स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा है कि कोविड-19 के लगभग 80 प्रतिशत ीोगी लक्षण रहित अथवा मंद लक्षण युक्त होते हैं। इसलिये यह संभव है कि भर्ती के समय रोगी में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हों। कोविड-19 के अतिरिक्त अन्य रोगों के उपचार हेतु भर्ती अवधि के दौरान यदि किसी रोगी में सांस लेने या खांसी चलने की दिक्कत होने के लक्षण उत्पन्न हों तो, ऐसे रोगियों को कोविड का संदिग्ध मानते हुये अन्य रोगियों, परिजन आदि से तत्काल पृथक कर आईसो लेट किया जाये ताकि अन्य व्यक्तियों में संक्रमण का प्रसार न हो। कोविड-19 की पुष्टि होने पर कोविड अस्पतालों में रोगी का अंतरण समुचित परिवहन प्रोटोकॉल के साथ किया जाये।
आयुष्मान योजना वाले निजी अस्पतालों में नहीं होगा कोरोना संक्रमण का इलाज
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1073
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