की अधिसूचना जारी
6 अगस्त 2020। शिवराज मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अन्तर्गत बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाला स्टाम्प शुल्क अधिकतम रूपये 50 करने का निर्णय लिया था। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में अब अधिसूचना भी जारी कर दी है।
-डॉ. नवीन जोशी
कार्यालय महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन के अधिकारी इन्द्रजीत जैन ने बताया कि पहले बैंक लोन में जीरो प्रतिशत 25 स्टाम्प ड्यूटी लगती थी तथा बैंकों की अन्य लिखतों पर भी स्टाम्प ड्यूटी देना होती थी जोकि बहुत ज्यादा हो जाती थी। इसलिये अब स्ट्रीट वेंडरों के लिये इसे घटाया गया है। स्टाम्प ड्यूटी 25 रुपये लगेगी तथा इतनी ही 25 रुपये की राशि पंचायत ड्यूटी के रुप में लगेगी।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टाम्प डयूटी में छूट
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1053
Related News
Latest News
- रूस भारत के साथ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन: पुतिन
- राजस्व रिकार्ड में जल संरचनाओं को संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है दर्ज
- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- महाकुंभ में वायरल हुईं हर्षा रिछारिया को मुस्लिम युवक ने भेजा शादी का प्रस्ताव, तीखा जवाब हुआ वायरल
- सुपरमॉडल बेला हदीद को विज्ञान ने ठहराया दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, चेहरे की बनावट 94.35% परफेक्ट
- श्योपुर से इतिहास रच गया: DRDO ने किया भारत की पहली स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण, 17 किमी की ऊंचाई तक पहुंची उड़ान
Latest Posts
