लोनिवि में अब मटैरियल का ब्राण्ड दो साल तक ही वैध रहेगा
20 अगस्त 2020। प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में अब मटैरियल का ब्राण्ड दो साल तक ही वैध रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि परियोजना संचालक पीआईयू लोनिवि भोपाल द्वारा समय-समय पर सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी कार्यों हेतु ब्राण्ड एप्रूवल मेक लिस्ट जारी की जाती है जिनमें लिस्ट की वैधता तिथि का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसलिये अब पूर्व में जारी की गई एवं भविष्य में जारी की जाने वाली ब्राण्ड एप्रूवल मेक लिस्ट की वैधता अवधि 2 वर्ष की रहेगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि ब्राण्ड/मेनुफेक्चरर/कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स हेतु ब्राण्ड एप्रूवल हेतु परियोजना संचालक पीआईयू लानिवि भोपाल के कार्यालय द्वारा निर्धारित फार्म अनुसार अपने फर्म एवं प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी भरकर देना होगी। साथ ही यह भी जानकारी उपलब्ध करानी होगी कि उनके प्रोडक्ट्स लोनिवि के किन-किन परियोजनाओं में उपयोग किये गये हैं ताकि उन प्रोडक्ट्स की परफार्मेन्स रिपोर्ट संबंधित से प्राप्त की जा सके।
आदेश में कहा गया है कि परियोजना संचालक द्वारा जून 2018 से पूर्व जारी की गई ब्राण्ड एप्रूवल मेक लिस्ट में सम्मिलित ब्राण्ड्स को तीन माह के अंदर पुन: नवीनीकरण हेतु सभी दस्तावेज एवं टेस्ट रिपोर्ट परियोजना संचालक के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके आधार पर नवीनीकरण की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। आवेदन समय-सीमा पर न देने पर उस फर्म/ब्राण्ड के प्रोडक्ट की वैधता स्वत: समाप्त मानी जायेगी।
- डॉ. नवीन जोशी
शिवराज सरकार का नया फरमान
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1102
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