27 अगस्त 2020। अब प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समिति में राज्य शासन के दो प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में नया प्रावधान कर दिया गया है।
दरअसल गत 24 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने एवं नवीन पंचायतों के गठन के मध्य की अवधि के लिये पंचायतों के दैनिक कार्यकलापों के सुचारु संचालन के लिये प्रशासकीय समिति गठित की जायेगी एवं उसके प्रधान की नियुक्ति की जायेगी। जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के लिये तथा संभागायुक्त को जिला पंचायत में प्रशासकीय समिति बनाने एवं उसके प्रधान की नियुक्ति की अधिकार दिये गये थे। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि इन त्रिस्तरीय पंचायतों में राज्य शासन के दो-दो अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को नाम भेजे जायेंगे।
लेकिन पांच माह बाद राज्य सरकार ने इन त्रिस्तरीय पंचायतों में अपने दो-दो अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान खत्म कर दिया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पहले निर्वाचित हुये प्रतिनिधियों को ही प्रशासकीय समिति में रखा गया है तथा इनमें अब राज्य शासन के दो-दो अतिरिक्त प्रतिनिधियों के मनोनयन की जरुरत नहीं है। इसलिये मनोनयन संबंध प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
अब पंचायतों की प्रशासकीय समिति में राज्य शासन के दो प्रतिनिधि नहीं नियुक्त किये जायेंगे
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