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होर्डिंग्स लगाने का लायसेंस अब लोक सेवा गारंटी में मिलेगा

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 986

Bhopal: आडिटोरियम एवं लोक मनोरंजन के स्थान का लायसेंस भी देंगे
11 सितंबर 2020। प्रदेश में अब साईनेज यानि होर्डिंग्स लगाने का लायसेंस तथा आडिटोरियम एवं लोक मनोरंजन के स्थान के लिये लायसेंस लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दिया जायेगा। इसके लिये शिवराज सरकार ने उक्त दो सेवाओं सहित पांच अन्य विभागों की कई नई सेवाओं को भी इस कानून के तहत दिये जाने का प्रावधान कर दिया है।
होर्डिंग्स लगाने का लायसेंस आडिटोरियम एवं लोक मनोरंजन के स्थान के लिये लायसेंस लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन दिये जाने पर नगरीय निकायों के आयुक्त/सीएमओ 30 कार्य दिवस में अनुमति प्रदान करेंगे। यदि नहीं देते हैं तो संबंधित जिला कलेक्टर के पास अपील करनाप होगी तथा कलेक्टर को सात दिन के अंदर यह लायसेंस देना होगा।
नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत गार्बेज कलेक्शन एवं सीवरेज क्लीनिंग लायसेंस 2 दिन में एवं नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय करने का कार्य, सडक़ काटने की अनुमति, सडक़ काटने की अनुज्ञा के आधार पर किये गये कार्य का निरीक्षण, सुव्यवस्थित सडक़ मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिये सत्यापन तथा निकायों में खाद्य व्यवसाय के लिये लायसेंस 30 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत दिया जायेगा।
खनिज विभाग की सेवायें :
खनिज विभाग के अंतर्गत खनिपट्टा/समेकित अनुज्ञप्ति,गैर विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने तथा नये पट्टे के मामले में आशय-पत्र जारी करने की सेवा 15 कार्य दिवस में दी जायेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग :
इस विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला व माताओं को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, की सेवा परियोजना अधिकारी द्वारा 60 कार्य दिवस में प्रदान की जायेगी।
खाद्य विभाग की सेवायें :
खाद्य विभाग के अंतर्गत केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेता का लायसेंस जिला कलेक्टर, केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेता के लायसेंस का नवीनीकरण जिला आपूर्ति नियंत्रक, नाप्था व्यापारी को विक्रय का लायसेंस एवं उसका नवीनीकरण कलेक्टर, विलायक, रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को लायसेंस एवं उसके नवीनीकरण कलेक्टर, उचित मूल्य की दुकान का आवंटन एवं उसका नवीनीकरण 15 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत किया जायेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग :
इस विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक निजी स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता का नवीनीकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 45 कार्य दिवस में किया जायेगा।
स्वास्थ्य विभाग :
इस विभाग के अंतर्गत अल्ट्रासाउण्ड मशीने लगाने वाले केंद्रों का पंजीयन एवं उसका नवीनीकरण जिला कलेक्टर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला कलेक्टर 45 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत प्रदान करेंगे।



- डॉ. नवीन जोशी

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