23 सितंबर 2020। शिवराज सरकार ने विभागों के एसीएस एवं पीएस के लिये केबिनेट के प्रेस नोट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया है।मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने नया फरमान जारी कर कहा है कि प्राय: यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत संक्षेपिकाओं के साथ विषय से संबंधित विवरण वाले जो प्रेस नोट दिये जाते हैं उनमें अण्डर सेके्रटरी/डिप्टी सेके्रेटरी/एडीशनल सेके्रटरी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। इस संबंध में 23 जुलाई 2013 को बिजनेस रुल्स भी जारी किये गये थे। इसलिये भविष्य में प्रेस नोट पर विभाग के अपर एसीएस/पीएस द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें। चूंकि केबिनेट में प्रस्तुत अनुसमर्थन के मामलों, अध्यादेशों, विधेयकों पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किये जाते हैं, इसलिये आगे से इनके भी प्रेस नोट जारी किये जायें।
अब होगी जिम्मेदारी तय :
उक्त फरमान से अब विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी तय होगी। उन्हें केबिनेट में प्रस्तुत विषयों से संबंधित विवरण प्रेस नोट के जरिये रखने में गंभीरता दिखानी होगी जिससे विषय स्पष्ट रुप से समझ में आ सकें।
- डॉ. नवीन जोशी
अब विभाग प्रमुखों को केबिनेट के प्रेस नोट पर हस्ताक्षर करने जरुरी
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