×

सरकारी विभागों में टीडीएस जमा न करने वाले अफसरों से वसूला जायेगा अर्थदण्ड

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1410

Bhopal: 10 जनवरी 2012। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों के प्रमुखों को सख्त हिदायत जारी कर कहा है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय से टीडीएस यासनि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आयकर विभाग में जमा करायें अन्यथा विलम्ब होने पर लनगने वाले अर्थदण्ड की वसूली उत्तरदायी अधिकारी से वसूला जायेगा।
अपनी ताजा हिदायत में वित्त विभाग ने कहा है कि आयक अधिनियम 1961 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर टीडीएस रिटर्न आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि में आहरण एवं संवितरण द्वारा जमा किये जाने का प्रावधान है। राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कई विभाग/डीडीओ निर्धारित तिथि में टीडीएस रिटर्न जमा नहीं कराते हैं। इसके कारण आयकर विभाग प्रतिदिन 200 रुपये की दर से विलम्ब शुल्क राशि जमा कराने के आदेश पारित किये जाते हैं।
वित्त विभाग ने अपनी हिदायत में आगे कहा है कि आयक विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिस के पालन में कतिपय अधिकारी शासन से प्राप्त बजट की राशि से विलम्ब शुल्क का भुगतान करते हैं जबकि कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रुप से राशि जमा की जाती है। इसलिये निर्णय लिया गया है कि समय पर रिटर्न जमा न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी द्वारा ही विलम्ब शुल्क जमा कराया जाये, परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल नहीं है और उसके विरुध्द अपील आदि की जाना है, से संबंधित व्यय सक्षम स्वीकृति उपरान्त विभागीय बजट से भुगतान किये जा सकते हैं।




- डॉ. नवीन जोशी

Related News

Latest News

Global News