3 मार्च 2021। किसी भी परिस्थिति में कोविड/नॉन कोविड रोगियों का उपचार बाधित न हो एवं निजी अस्पतालों द्वारा मूलभूत उपचार प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम राशि की मांग नहीं की जाये। ये ताजा निर्देश राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त ने सभी जिला अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में नॉन कोविड रोगियों के लिये पृथक से स्थान चिन्हित रहे एवं आवश्यक्ता पडऩे पर वैकल्पिक स्थानीय नॉन कोविड अस्पताल में ले जाने हेतु नि:शुल्क परिवहन साधनों का उपयोग किया जाये। इसी प्रकार, किसी भी शासकीय अथवा निजी अस्पताल में कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट के अभाव में किसी भी व्यक्ति को उपचार प्राप्त करने से वर्जित नहीं किया जाये। निजी अस्पतालों द्वारा रोगियों के उपचार हेतु दरों की अधिकतम सीमा हेतु निर्देशित किया गया है जिसका पालन कराया जाये और समय-समय पर गठित दलों द्वारा निजी अस्पतालों की निगरानी की जाये।
निजी अस्पताल अब कोविड मरीज का प्रायमरी इलाज करने का अग्रिम शुल्क नहीं वसूल सकेंगे
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 939
Related News
Latest News
- बिगड़ती वित्तीय स्थिति को सुधारने सरकार का अनुशासन सख्त, विभागों से शेष राशि वापसी के निर्देश
- रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस
- स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में हर्षोल्लास के साथ मना 79वां स्वतंत्रता दिवस
- एशियन केनो स्लालम चैम्पियनशिप 2025: चीन में मध्यप्रदेश की महिला खिलाड़ियों की चमक, जीता रजत पदक
- असली नहींं हमशक्ल पुतिन ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
- सकारात्मक वार्ता: पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का दिया न्यौता