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नया प्रावधान : राजस्व उद्घोषणायें अब पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपलोड होंगी

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📍 Bhopal
नया प्रावधान : राजस्व उद्घोषणायें अब पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपलोड होंगी
- डॉ. नवीन जोशी

17 मार्च 2021। प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया प्रावधान कर दिया है। अब राजस्व उद्घोषणायें अनिवार्य रुप से रेवेन्यु केस मेनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपलोड होंगी। इस पोर्टल को राजस्व विभाग ने अधिसूचित वेबसाईट घोषित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2019 को मप्र भू-राजस्व संहिता राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया नियम प्रभावशील किये थे। इसमें उद्घोषणाओं के बारे में पांच बिन्दु प्रावधानित किये गये हैं। एक, राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के कार्यालय तथा संबंधित भूमि पर उद्घोषणा की प्रति प्रदर्शित की जायेगी। दो, डोंडी पिटावाकर उद्घोषणा की जानकारी दी जायेगी। तीन, समाचार-पत्र में उद्घोषणा प्रकाशित कराई जायेगी। चार, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी वेबसाईटें विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन पर ऐसे प्रकार की अधिसूचनयें जो विनिर्दिष्ट की जायें, उद्घोषणा जारी करने वाले राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के द्वारा अनिवार्यत: अपलोड की जायेंगी। पांच निषेधात्मक आदेश जारी करने के लिये उद्घोषणा जारी करने के ढंग लागू होंगे।
उक्त बिन्दु क्रमांक चार के पालन में ही अब राज्य सरकार ने रेवेन्यु केस मेनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अधिसूचित वेबसाईट घोषित कर दिया है। इससे अब सभी उद्घोषाायें अनिवार्य रुप से पोर्टल पर भी प्रदर्शित होंगी तथा कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर इन्हें देख सकेगा।
राजस्व उद्घोषणायें भू-राजस्व की उगाही, कुर्की, निषेधाज्ञा, स्थगन, कोई रोक आदि के संबंध में होती है। यदि पक्षकार अन्य राज्य के हैं तो उन्हें भी इसी पोर्टल पर उद्घोषणा देखना होगी।
इलेक्ट्रानिक माध्यम भी अधिसूचित :
राज्य सरकार ने रेवेन्यु केस मेनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ई-मेल, एमपीआरसीएमएस लिखे एसएमएस या वाट्सएप नंबर 9407299468 के माध्यम से भेजे गये संदेशों को भी विधिमान्य कर इन्हें अधिसूचित कर दिया है तथा सभी जिला कलेक्टरों को अब इसका अनुसरण करने के लिये कहा है।
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