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एनजीटी के आदेश पर नर्मदा में रेत के अवैध खनन

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📍 Bhopal
एनजीटी के आदेश पर नर्मदा में रेत के अवैध खनन
की जांच के लिये छह सदस्यीय समिति गठित हुई
11 जून 2021। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल की सेन्ट्रल जोन ब्रांच द्वारा दिये आदेश पर राज्य सरकार ने छह सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। यह समिति होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पप्पन स्थित नर्मदा की बारहमासी सहायक गंजल नदी पर रेत के अवैध खनन की जांच कर छह सप्ताह में एनजीटी को रिपोर्ट सौंपेगी।
इस समिति में खनिज विभाग के अपर मुख्य सचिव, खनिज निगम के कार्यपालक निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण निवारण मंडल भोपाल के प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर जिला होशंगाबाद तथा अपर कलेक्टर जिला हरदा सदस्य बनाये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी सेन्ट्रल जोन के ज्युडिशियल मेम्बर शिवकुमार सिंह तथा एक्सपर्ट मेम्बर डा. अरुण कुमार वर्मा ने गत 1 जून 2021 को आदेश पारित कर यह जांच करने के लिये कहा हुआ है। इस केस के आवेदक प्रतीक सिंह हैं तथा उनके वकील धरमवीर शर्मा पैरवी कर रहे हैं। इस केस की अगली सुनवाई 2 सितम्बर 2021 को है।



- डॉ. नवीन जोशी
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