🔴 TRENDING NOW!
डियाजियो इंडिया ने बिल्कुल नया मैकडॉवेल्स नंबर 1 लॉन्च किया; नई पीढ़ी के लिए भारत के सबसे बड़े व्हिस्की ब्रांड्स में से एक को नए रूप में प्रस्तुत किया एमपी के विकास के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपये मंजूर, जानें सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने क्या-क्या लिए निर्णय? नंबर गेम में जियो फिर नंबर वन, अगस्त में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़े AI का खतरा ‘कोई झूठ नहीं’, सुरक्षा उपाय जरूरी: बिल गेट्स ने ट्रंप के रुख पर उठाए सवाल एआई दिग्गज हजारों सुरक्षा घटनाओं की जांच में जुटे, एजेंट्स के स्वायत्त व्यवहार ने बढ़ाई चिंता मध्य प्रदेश के नाम गौरवपूर्ण उपलब्धि: यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल हुए चार और नए ऐतिहासिक स्थल छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद का हिस्सा समुदाय द्वारा स्वत: हटाया जा रहा है - कलेक्टर रोशन सिंह डीएचएल एक्सप्रेस ने भारत में 2027 के लिए सालाना प्राइस एडजस्टमेंट्स की घोषणा की लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे नेता प्रतिपक्ष, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- इस्तीफा दें राहुल गांधी US जूरी का बड़ा फैसला: Facebook ने डेटा प्राइवेसी को लेकर यूज़र्स को गुमराह किया, 4.39 करोड़ उल्लंघन

26 साल बाद हुआ नया प्रावधान

👤
DD
👁 1375 व्यूज
📍 Bhopal
 26 साल बाद हुआ नया प्रावधान
अब विकासखण्ड अधिकारी भी ग्राम पंचायतों की कार्यवाहियों और कार्यों का निरीक्षण कर सकेंगे
21 अक्टूबर 2021। प्रदेश की ग्राम पंचायतों की कार्यवाहियों एवं कार्यों का अब विकासखण्ड अधिकारी भी निरीक्षण कर सकेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने 26 साल बाद नया प्रावधान कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में ग्राम पंचायतों की कार्यवाहियों के निरीक्षण के नियम बनाये गये थे। उस समय प्रावधान किया गया था कि यह निरीक्षण पंचायत एवं समाज सेवा संगठन तथा अनुविभागीय अधिकारी कर सकेंगे। चूंकि अब पंचायत एवं समाज सेवा संगठन प्रचलन में नहीं है इसलिये इसके स्थान पर विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निरीक्षण का प्रावधान कर दिया गया है।
इसी प्रकार, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के निरीक्षण के लिये पंचायत एवं समाज कल्याण अधिकारियों को अधिकृत करने का पहले प्रावधान था जिसे अब पंचायतीराज के अधिकारी कर दिया गया है।




डॉ. नवीन जोशी
Tags :