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पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिए निर्देश, भ्रामक पोस्ट और हथियार दिखाने पर होगी कार्रवाई

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 988

23 सितंबर 2025। जबलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय इन्फ्लुएंसर्स को पोस्ट करते समय सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में करीब 60 इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) आयुष गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूर्यकांत शर्मा ने उन्हें संबोधित किया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भ्रामक खबरें, अफवाहें या फर्जी ऑडियो-वीडियो शेयर करना कानूनी अपराध है और इसके लिए बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली या सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली सामग्री पोस्ट करने से भी सख्ती से मना किया गया।

पुलिस ने कहा कि इन्फ्लुएंसर ट्रैफिक नियमों और नए फ्लाईओवर के सही इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अश्लील कंटेंट, हथियार दिखाना, सड़कों पर स्टंट या बिना अनुमति रैलियों के वीडियो अपलोड करना प्रतिबंधित है, और ऐसा करने वालों पर आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जबलपुर साइबर सेल ने बताया कि शहर में सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं।

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