3 दिसंबर 2020। प्रदेश में अब दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। दुकान स्वामी को सप्ताह में एक दिन दुकान बंद नहीं रखना होगी। यह नया प्रावधान शिवराज सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत शॉप एण्ड एस्टेबिलिशमेंट एक्ट के तहत कर दिया।
लेकिन इसके बावजूद दुकान स्वामी को अपने कर्मचारी या नौकर को किसी दिन साप्ताहिक अवकाश आवश्यक रुप से देना होगा। पहले कर्मचारी या नौकर को साप्ताहिक अवकाश देने के लिये सप्ताह के किसी एक दिन दुकान बंद रखने का प्रावधान था। ऐसा कोविड-19 संक्रमण के दौरान लॉकडाऊन के कारण दुकानें बंद रहने एवं दुकानदारों को व्यवसायिक घाटा होने की भरपाई हेतु किया गया है।
कारखानों को अब अब दस साल का लायसेंस मिलेगा :
इधर शिवराज सरकार ने कारखाना नियम में संशोधन जारी किया है जिसके तहत अब हर साल कारखानों को अपने लायसेंस का श्रम विभाग से नवीनीकरण नहीं कराना होगा बल्कि वे ऑनलाईन दस या इससे अधिक अवधि के लिये एक बार में ही विहित फीस अदा कर लायसेंस ले सकेंगे। यह नया प्रावधान 1 जनवरी 2021 के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील होगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि अब प्रदेश में दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुली रह सकेंगी तथा उन्हें सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखने से छूट पन्रदान कर दी गई है। परन्तु किसी एक दिन दुकान कर्मचारी या नौकर का साप्ताहिक अवकाश देना जरुरी होगा। इसके अलावा कारखानों को दस साल का लायसेंस देने का भी प्रावधान लागू किया जा रहा है, पहले हर साल नवीनीकरण कराना होता था।
- डॉ. नवीन जोशी/PNI
अब प्रदेश में दुकानें सातों दिन खुली रह सकेंगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1281
Related News
Latest News
- पहले करवाया लिंग परिवर्तन, फिर किया विवाह से इंकार; ट्रांसवुमन की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे उद्योग जगत से सीधा संवाद, लुधियाना में वर्ष का तीसरा रोड शो 7 जुलाई को
- सब-लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया: भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनने की ओर एक ऐतिहासिक कदम
- क्या चीन अमेरिका की AI बादशाहत को चुनौती दे सकता है?
- नागरिकों को मुफ्त नकद सहायता, कमजोर अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश
- नरगिस फाखरी का फिटनेस मंत्र: साल में दो बार 9 दिन का वॉटर फास्ट, बोलीं – 'जबड़े की रेखा उभर आती है, चेहरा चमकने लगता है'