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अब नगरीय निकाय सीमा में पालतु पशुओं का पंजीयन कराना होगा, अन्यथा दस गुना जुर्माना वसूला जायेगा

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📍 Bhopal
अब नगरीय निकाय सीमा में पालतु पशुओं का पंजीयन कराना होगा, अन्यथा दस गुना जुर्माना वसूला जायेगा
19 मार्च 2023। राज्य सरकार ने मप्र नगरपालिका रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं पर नियंत्रण नियम 2023 प्रभावशील कर दिये। इसमें कहा गया है कि नगरीय निकायों में तीन माह के भीतर प्रत्येक पशु स्वामी को अपने पालतु पशु का पंजीयन कराना होगा अन्यथा उस पर पंजीयन शुल्क का दस गुना के बराबर जुर्माना वसूला जायेगा।

यह रहेगा पंजीयन शुल्क :
श्वान के लिये 150 रुपये एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 50 रुपये, मवेशी/बैल के लिये 200 रुपये एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 100 रुपये तथा अन्य पशु के लिये 50 रुपये एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 25 रुपये। अपने पालतु पशु को आवारा छोडऩे पर श्वान हेतु प्रथम अपराध में 100 रुपये, द्वितीय अपराध में 200 रुपये एवं तृतीय अपराध में 500 रुपये अर्थदण्ड लगेगा जबकि मवेशी/बैल हेतु प्रथम अपराध में 200 रुपये, द्वितीय अपराध में 500 रुपये एवं तृतीय अपराध में 1000 रुपये अर्थदण्ड लगेगा। इसी प्रकार अन्य पशुओं को आवारा छोडऩे पर प्रथम अपराध में 100 रुपये, द्वितीय अपराध में 200 रुपये एवं तृतीय अपराध में 500 रुपये अर्थदण्ड लगेगा। इसके अलावा, इन पालतु पशुओं को आवारा घूमते पकड़ाने पर कांजी हाऊस में रखने पर श्वान हेतु 50 रुपये, मवेशी/बैल हेतु 150 रुपये एवं अन्य पशु हेतु 100 रुपये प्रतिदिन
शुल्क लिया जायेगा। पालतु पशुओं के पंजीयन के बाद उन पर माइक्रो चिप अथवा टैग या किसी अन्य साधनों से ब्रांडिंग कोड लगवाया जायेगा जिससे उनके स्वामी की पहचान हो सके। इस ब्रांडिंग कोड की लागत पशु स्वामी द्वारा वहन की जायेगी।

- डॉ. नवीन जोशी


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