भोपाल: महिलाओं के मॉर्फ्ड वीडियो, चाइल्ड पोर्न की शिकायतें एक साल में तीन गुना बढ़ी

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 1292

2023 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 2.90 लाख साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गईं

29 मार्च 2024। अधिकारियों ने कहा कि एक साल में राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध 350% बढ़ गया है। साल 2023 में साइबर अपराधियों ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाओं की अश्लील और मॉर्फ्ड तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की हैं.

2023 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या लगभग 2.90 लाख है। 2022 में करीब 80,000 शिकायतें दर्ज हुईं, राज्य में साइबर अपराध में भारी उछाल आया है.

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में लिंग आधारित और यौन टिप्पणियाँ और कंप्यूटर नेटवर्क या मोबाइल फोन के माध्यम से की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं, जो महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करती हैं और भावनात्मक संकट पैदा करती हैं।

जिला बल एवं अन्य संगठनों के सहयोग से राज्य में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में 'अपराध के प्रकार और उनकी रोकथाम' के बारे में जानकारी दी जाती है।

महिलाओं के खिलाफ...
महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध में साइबर स्टॉकिंग, साइबर मानहानि, साइबर हैकिंग, साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर ग्रूमिंग शामिल हैं।


साइबर स्टॉकिंग: इसमें बिना किसी वैध उद्देश्य के सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से महिलाओं से संपर्क करने का प्रयास करना, चैट पेज पर धमकी भरे संदेश डालना और पीड़ितों को मानसिक परेशानी पैदा करने के लिए आपत्तिजनक ईमेल और संदेशों से लगातार परेशान करना शामिल है।

साइबर मानहानि: इस गतिविधि में पीड़ित को ब्लैकमेल करके और उनके विवरण या संशोधित तस्वीरों का खुलासा करके बदनाम करना शामिल है। इसमें अक्सर पीड़ित से जबरन वसूली करना और यौन संबंध की मांग करना शामिल होता है।

साइबर हैकिंग: जब महिलाओं से उनके फोन पर अनधिकृत यूआरएल पर क्लिक करने या उनकी सभी निजी जानकारी लीक करने वाले ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहा गया, तो वे साइबर हैकिंग का शिकार हो गईं।

साइबर बुलिंग, यह डिजिटल संचार उपकरण के माध्यम से अपमानजनक और भ्रामक सामग्री, चित्र या वीडियो पोस्ट करके और बलात्कार और मौत की धमकी भेजकर पीड़ित को नियमित रूप से परेशान करने और धमकाने का एक कार्य है।

अश्लीलता, इस आपराधिक गतिविधि में पीड़ितों की विकृत तस्वीरें पोस्ट करना और उन्हें अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करना, कभी-कभी उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइटों से हटाने के लिए पैसे की मांग करना शामिल है।

साइबर ग्रूमिंग, इस मामले में, एक व्यक्ति एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक महिला के साथ संबंध बनाता है और उस पर अनुचित लाभ या यौन कृत्य करने के लिए दबाव डालता है।

बच्चों के ख़िलाफ़...

एडीजी ने बताया कि साइबर अपराधी ऑनलाइन बाल शोषण में लगे हुए हैं, इसके अलावा बाल शोषण, साइबर बदमाशी, बाल अश्लीलता, हानिकारक सामग्री के संपर्क में आना और बच्चों के खिलाफ कई और अपराध ऑनलाइन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि, यह देखा गया है कि छोटे बच्चे या किशोर आपराधिक गतिविधियों के लिए प्राथमिक और आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि वे भरोसेमंद, भोले, साहसी और ध्यान और स्नेह के लिए उत्सुक होते हैं।

उदाहरण के लिए, शिकारी किसी युवा व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क कर सकता है और समान पसंद, रुचियों और गतिविधियों के आधार पर ऑनलाइन दोस्ती बना सकता है। उपहार और फोटो का आदान-प्रदान हो सकता है, इससे वे जाल में फंस जाते हैं।

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