15 मार्च 2017, प्रदेश में उद्योग, आवासीय योजनाओं, बोल्डर-गिट्टी एवं रेत खदान, अस्पतालों, पैथालाजी, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों तथा नगरीय निकाओं को ठोस अपशिष्ट निपटान की पर्यावरणीय एनओसी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने नया प्रावधान कर दिया है।
नये प्रावधान के तहत 10 करोड़ रुपये की लागत वाले उद्योगों, 5 हजार वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर, गिट्टी एवं रेत खदानों जल एवं वायु प्रदूषण की तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के तहत एनओसी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्छ के क्षेत्रीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन मिलने पर 45 दिन के अंदर प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार, दस करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले उद्योगों, 5 हजार वर्गमीटर से अधिक की आवासीय योजनाओं, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल एवं वायु प्रदूषण की तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के तहत एनओसी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष आवेदन मिलने के बाद 45 दिन के अंदर प्रदान करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष इसी 45 दिन की अवधि में 200 बिस्तर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान व्यवस्था के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत एनओसी भी प्रदान करेंगे।
200 बिस्तर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थान, पैथोलाजी, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत एनओसी प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन मिलने पर 45 दिन के अंदर प्रदान करेंगे।
नगर निगमों को ठोस अपशिष्ट के अपवहन व्यवस्था के संचालकों को प्राधिकार बोर्ड के अध्यक्ष 45 दिन में दिन में प्रदान करेंगे जबकि इसी कार्य के लिये नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों को प्राधिकार 45 दिन में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदान करेंगे।
एए मिश्रा सदस्य सचिव मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल ने इस बारे में कहा कि बोर्ड इन सेवाओं को प्रदान करने के लिये आनलाईन व्यवस्था के तहत कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स अपग्रेड कर दी हैं तथा लोक सेवा गारंटी के तहत इन सेवाओं को दिया जायेगा।
- डा नवीन जोशी















