मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल से पहले भारत छोड़ने का आदेश

Place: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                         Views: 208983

Bhopal: 26 अप्रैल 2025। भारत सरकार ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है। यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।

शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समयसीमा से पहले भारत छोड़ना होगा। उन्होंने कहा, "हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। हमारा काम केंद्र सरकार को इनके बारे में जानकारी देना है।" अधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों ने पहले ही देश छोड़ दिया है, उनकी जानकारी शाम तक मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि 27 अप्रैल के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में न रहे। इसके तहत सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनके निर्वासन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

हालांकि, यह आदेश उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले दीर्घकालिक वीजा जारी किए गए थे; उनके वीजा "वैध" बने रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे, जबकि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। मंत्रालय ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ दें।

स्रोत: PTI

Share

Related News

Global News