×

बड़ी झील के पचास मीटर दायरे में प्रतिबंधित होने के बाद भी खुलेआम हो रहे निर्माण

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 18122

बोट क्लब पर जेट्टी (शेड) निर्माण का नया मामला सामने आया

15 मई 2017, राजधानी भोपाल की बड़ी झील के पचास मीटर दायरे में भले ही किसी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित हो, बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर यहां खुलेआम निर्माण किया जा रहा है। नया मामला बोट क्लब पर जेट्टी निर्माण का सामने आया है। इस नए निर्माण कार्य के लिए तालाब में कॉलम बनाने को खुदाई की जा रही है। जबकि अनुमति फायबर शेड बढ़ाने की अनुमति ली गई है। भोजपाल मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था एवं पार्षद शबिस्ता जकी ने टीटी नगर एसडीएम से शिकायत कर अवैध निर्माण रुकवाने की गुहार लगाई है।



फायबर शेड की अनुमति, खोदे जा रहे बड़े-बड़े गड्ढे

एसडीएम को दी गई शिकायत में कहा गया है कि बड़े तालाब किनारे बने आर्मी के दो वॉटर स्पोट्र्स सेंटर हैं। इनके फायबर जेट्टी (शेड) विस्तार की अनुमति पर्यावरण विभाग ने दी है। जबकि तालाब में 18 बड़े पिलर बनाने को पांच-पांच फीट गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यह वेटलैैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) अधिनियम 2010 के विरूद्ध है। तालाब के आसपास का पूरा इलाका ग्रीन बेल्ट में आता है, जहां एनजीटी से निर्माण की अनुमति लेना जरूरी है। ठेकेदार और खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने यह नहीं ली है। ऐसे में वहां अवैधानिक तौर से निर्माण किया जा रहा है। इससे बड़े तालाब की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है।



जेट्टी विस्तार होगा 68.74 लाख खर्च

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मौजूदा जेट्टी के दोनों ओर इसका कुल 985 वर्ग मीटर विस्तार करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। साथ ही यह शर्त रखी थी कि निर्माण आवास एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही शुरू किया जाए। जेट्टी विस्तार पर लगभग 68.74 लाख रुपए खर्च होगा।



Related News

Global News


Settings
Demo Settings
Color OptionsColor schemes
Main Color Scheme     
Links Color     
Rating Stars Color     
BackgroundBackgorund textures
Background Texture          
Background Color     
Change WidthBoxed or Full-Width
Switch Page WidthFull-WidthBoxed-Width